कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क/पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है; यह खेदजनक स्थिति है: मध्य प्रदेश HC ने बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए MCI को अनुमति दी
SPARSH UPADHYAY
17 Sept 2020 2:05 PM IST
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को एक कॉलेज के मामले को गंभीरता से लिया, जिसमें कॉलेज द्वारा छात्रों से फीस वसूली गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ।
न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की एकल पीठ ने देखा,
"वर्तमान मामला चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित मामलों की बहुत खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क / पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है।"
केस की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी (SAFE) द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के एक्शन से (बैंक गारंटियों को एनकैश/नकदीकरण करने से संबंधित) व्यथित होकर कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गयी। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता, मध्यप्रदेश सोसायटी रेजिस्ट्रीकरन अधिनयम 1973 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है।
यह कहा गया कि याचिकाकर्ता सोसाइटी ने वर्ष 2016-17 में एक मेडिकल कॉलेज यानी मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सेवकुंज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए कदम उठाए थे।
शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 ए के तहत मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के तहत 150 एमबीबीएस छात्रों के वार्षिक एडमिशन हेतु 20/08/2016 को एक अनुमति पत्र जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता सोसाइटी ने आगे कहा कि शुरू में सोसाइटी और मेडिकल कॉलेज, कुछ अन्य समूह के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे थे और पहले के सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा कुप्रबंधन के कारण कॉलेज को बंद कर दिया गया था।
इसके अलावा, 30/11/2018 को नए अध्यक्ष श्री पुनीत अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद ही उन्हें कॉलेज के साथ-साथ सोसाइटी में भी कुप्रबंधन और अनियमितताओं के बारे में पता चला।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी नं. 3, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी कार्यकारी समिति के पत्र के माध्यम से दिनांक 26/12/2016 को भारत संघ को सूचित किया कि कॉलेज ओवरसाइट समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहा है और कॉलेज को छात्रों को, दो शैक्षणिक वर्षों के लिए (शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19) स्वीकार करने से रोकने और याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को संलग्न करने के लिए सिफारिश की गई थी।
याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा स्थापित किया गया मेडिकल कॉलेज बिल्कुल भी कार्यात्मक नहीं था। छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया था और कॉलेज का Desirability & Feasibility Certificate भी रद्द कर दिया गया था।
इसके अलावा, 19/06/2019 को मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने प्रतिवादी नंबर 5 मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंडिया को एक पत्र जारी किया कि बैंक गारंटी (Rs.9.5 करोड़) का नकदीकरण किया जाए और प्रतिवादी नंबर 5 - बैंक ऑफ़ इंडिया दिनांक 27/06/2019 ने बैंक की गारंटी के लिए नोटिस जारी किया गया था।
कोर्ट का अवलोकन
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,
"कॉलेज ने छात्रों के कैरियर के साथ खेला और उन परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में, Desirability & Feasibility Certificate रद्द कर दिया गया। वर्तमान में, कॉलेज के पास किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है और इसलिए, सोसाइटी में केवल एक बदलाव है, नए पदाधिकारी आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कॉलेज कार्यात्मक हो गया है।"
इसके अलावा, अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वर्तमान याचिका केवल बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में थी।
बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही तय कर दिया है। बैंक गारंटी, बैंक और उस व्यक्ति के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध है जिसके पक्ष में बैंक गारंटी निष्पादित की गई है [स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 2020 (1) एएलटी 62]।
इस संदर्भ में, अदालत ने कहा,
"अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय, बैंक के गारंटी / पत्र के प्रवर्तन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल उन मामलों को छोड़कर, जिसमें धोखाधड़ी प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ती है"
इसके अलावा, अदालत ने टिप्पणी की,
"वर्तमान मामले में, ऐसी कोई आकस्मिकता शामिल नहीं है। वास्तव में, यह याचिकाकर्ता है, जिसने मध्य प्रदेश राज्य के साथ, भारत संघ के साथ, छात्रों और जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है, इसलिए इस न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। प्रतिवादी नंबर 4 - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक गारंटी के नकदीकरण का अनुरोध करने में उचित है।"
न्यायालय ने आयोजित किया,
"छात्रों के साथ-साथ और कानून के सुलझे हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि बैंक गारंटी, बैंक और लाभार्थियों के बीच एक अनुबंध है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बैंक गारंटी के नकदीकरण से रोकने का सवाल ही नहीं उठता।"
अंत में, बैंक को बैंक गारंटी को एनकैश करके और तुरंत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खाते में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया, आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर। उपरोक्त अवलोकन के साथ रिट याचिका खारिज की गई।
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