एसबीआई ब्रांच से 11 करोड़ रूपये के सिक्के गायब: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर की

LiveLaw News Network

22 April 2022 8:42 AM GMT

  • एसबीआई ब्रांच से 11 करोड़ रूपये के सिक्के गायब: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर की

    भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मेहंदीपुर बालाजी शाखा से 11 करोड़ रूपये के सिक्कों के 'गायब' होने के मामले में कथित तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेश (सीबीआई) ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार दायर की गई, जिसके तहत 4 मार्च, 2022 को अदालत ने मामले की जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दी थी।

    रिपोर्टों के अनुसार, अगस्त 2021 में बैंक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बैंक में जमा किए गए सिक्कों के कुल मूल्य और बैंक द्वारा किए गए एक ऑडिट में पाए गए सिक्कों के बीच विसंगति की सूचना दी गई थी। एफआईआर में आगे कहा गया कि विक्रेता ने बैंक को बताया कि जब ऑडिट चल रहा था, सिक्कों की गिनती में शामिल उसके एक कर्मचारी ने कथित तौर पर 10-15 हथियारबंद लोगों के समूह द्वारा घेरे जाने पर अपनी जान को खतरे में पाया।

    एसबीआई ने एक आपराधिक रिट याचिका के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई को पिछले साल अगस्त में पुलिस स्टेशन टोडाभीम में दर्ज एफआईआर की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसने प्रतिवादियों और विक्रेता को दी गई धमकी के अपराध के लिए एफआईआर को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

    जस्टिस नरेंद्र सिंह धड्डा ने कहा,

    "मैंने याचिकाकर्ता के वकील और प्रतिवादियों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। सीवीसी के साथ-साथ आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीबीआई की एसबीआई शाखा में धोखाधड़ी से संबंधित मामले की तीन करोड़ रुपये से अधिक की जांच की जानी है। इसलिए, याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि सीवीसी के साथ-साथ आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है, जहां कर्मचारियों की संलिप्तता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्रथम दृष्टया सीबीआई के एसीबी द्वारा जांच की जानी है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान जांच को जांच के लिए सीबीआई की एसीबी शाखा को स्थानांतरित किया जाए।

    सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि एजेंसी को मामले की जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाए।

    याचिकाकर्ता (ओं) के लिए वकील: अनीता अग्रवाल

    प्रतिवादी (ओं) के लिए वकील: अश्विनी कुमार शर्मा, विशेष, सीबीआई के लिए पीपी

    केस शीर्षक: भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजस्थान राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 141

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