द वायर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर की शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों ने निंदा की, बयान जारी किया

LiveLaw News Network

18 April 2020 2:30 AM GMT

  • द वायर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर की शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों ने निंदा की, बयान जारी किया

    करीब 3500 से अधिक शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों और लेखकों ने द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया है।

    जारी किये गए बयान में यूपी पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया है, विशेष रूप से COVID -19 संकट के दौरान। बयान में इस कार्रवाई की निंदा की गई है, क्योंकि यह न केवल मुक्त भाषण के पहलू को खतरे में डालता है, बल्कि जनता के सूचना के अधिकार को भी बाधित करता है।

    बयान पर हस्ताक्षरकर्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन बी। लोकुर, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के चंद्रू और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश शामिल हैं।

    तबलीगी जमात और COVID ​​19 के संपर्क में आने पर एक लेख के बाद द वायर और वरदराजन के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। लेख में यह बताया गया है कि "भारतीय विश्वासी" आम तौर पर सावधानी बरतने और मण्डली से बचने के लिए देर से कदम उठाते हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद (25 मार्च) अयोध्या में एक धार्मिक मेले के आयोजन का ज़िक्र किया गया।

    यह एफआईआर 1 अप्रैल को अयोध्या निवासी और कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, फैजाबाद के एसएचओ की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

    "एफआईआर में लगाए गए अनुभागों को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि वे प्रश्न में लेख पर लागू नहीं हो सकते। एफआईआर के बाद 10 अप्रैल को डराने-धमकाने के अंदाज़ में पुलिसकर्मी काले रंग की एसयूवी में बिना किसी नंबर प्लेट की गाड़ी में वरदराजन के दिल्ली आवास में एक कानूनी नोटिस जारी करने के लिए पहुंचे और उन्हें 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे अयोध्या में पेश होने का आदेश दिया।

    यह बयान यूपी पुलिस की गलत प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, जिसमें लॉककेडाउन के दौरान 700 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइव कर पुलिस ने वरदराजन को नोटिस दिया गया, जबकि समन जारी करने के लिए डाक प्रणाली चालू है।

    "द वायर, अन्य स्वतंत्र मीडिया और पत्रकारों के साथ, तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए साहसी और सुसंगत रहा है। यूपी पुलिस की कार्रवाई सत्ताधारी प्रतिष्ठान, या उनके करीब के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों में द वायर के संपादक को कानूनी मामलों में उन्हेंउ लझाने का एक नया प्रयास है।"

    निष्कर्षतः, कथन में कहा गया है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए:

    1. उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थ वरदराजन और द वायर के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के लिए संज्ञान ले और सभी आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दे।

    2. हम भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे मीडिया स्वतंत्रता को रौंदने के लिए महामारी का उपयोग न करे। एक चिकित्सा आपातकाल को एक वास्तविक राजनीतिक आपातकाल लगाने के बहाने के रूप में काम नहीं करना चाहिए।

    3. हम भारतीय मीडिया से महामारी का सांप्रदायिकरण न करने का आह्वान करते हैं।

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