महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सिविल कोर्ट का आदेश प्रबल होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

17 Nov 2022 5:53 AM GMT

  • महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सिविल कोर्ट का आदेश प्रबल होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पूर्व मुकदमे में दीवानी अदालत का फैसला मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 की धारा 18(2) के तहत दिए गए आदेश पर लागू होगा।

    औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सिविल कोर्ट की पूर्व घोषणा के बावजूद कि यह पूर्ण बिक्री है, पार्टियों के बीच लेनदेन को बंधक घोषित किया गया।

    पीठ ने कहा,

    "चूंकि सिविल कोर्ट ने पहले ही लेन-देन की प्रकृति का निर्धारण कर दिया, सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश 2014 के अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर प्रबल होगा।"

    हरिबाबू थोराट ने 2009 में दो बिक्री विलेखों को निष्पादित किया, जिसमें दो भूमि को याचिकाकर्ता भानुदास शिंदे को 6 लाख रुपये में स्थानांतरित किया गया। जबकि शिंदे ने लेन-देन को बिक्री माना। थोराट ने इसे "सशर्त बिक्री द्वारा बंधक" माना। थोराट ने दावा किया कि शिंदे ने उन्हें अनाधिकृत साहूकार के रूप में 6 लाख रुपये का कर्ज दिया और जमानत के तौर पर जमीन ले ली। पैसे वापस करने की इच्छा के बावजूद शिंदे ने थोराट को जमीन वापस नहीं लौटाई।

    जिला पंजीयक ने 2014 अधिनियम के तहत शिंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। याचिकाकर्ता के आवास की तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह संदेह जताया गया कि वह साहूकारी गतिविधियों में संलिप्त है। 2018 में जिला रजिस्ट्रार ने घोषणा की कि 2014 के अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत आदेश द्वारा सशर्त बिक्री के द्वारा विलेख गिरवी रखा गया और भूमि का स्वामित्व थोराट को बहाल कर दिया गया। संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई।

    इस बीच सिविल कोर्ट ने थोराट के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लेनदेन बिक्री का है न कि सशर्त बिक्री द्वारा गिरवी रखने का। जमीन को थोराट को लौटाने की प्रार्थना खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने जिला रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता के वकील के एन शेरमाले ने प्रस्तुत किया कि कार्रवाई के समान कारण के लिए लंबित दीवानी मुकदमे के कारण जिला रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। सिविल कोर्ट द्वारा थोराट के मुकदमे को खारिज करने के बाद जिला रजिस्ट्रार प्रश्नगत दस्तावेजों की प्रकृति के बारे में विपरीत निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकते।

    अधिनियम की धारा 9 के तहत रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण थोराट के लिए एडवोकेट एसके शिंदे और राज्य के लिए एजीपी एसएस डांडे ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताई। गुण-दोष के आधार पर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के निवास से यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री जब्त की गई कि वह पैसे उधार देने के व्यवसाय में है।

    सुनवाई योग्य

    अदालत ने कहा कि जब थोराट ने जिला रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत दर्ज की तो उसने पहले ही सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर लिया। याचिकाकर्ता द्वारा जिला रजिस्ट्रार के समक्ष रिकॉर्ड में लाए गए दीवानी मुकदमे को उन्होंने दबा दिया।

    अदालत ने कहा कि जब तक जिला रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया गया, तब तक सिविल कोर्ट ने पहले ही यह मान लिया कि लेन-देन पूर्ण बिक्री का है।

    पीठ ने कहा,

    "जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) लेन-देन को बंधक के रूप में नहीं मान सकता। जब तक जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि संपत्ति लोन के लिए सुरक्षा के माध्यम से साहूकार के कब्जे में आई है, वह अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत संपत्ति की बहाली की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लेन-देन को सिविल कोर्ट द्वारा बिक्री के रूप में घोषित किया गया, जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) 2014 के अधिनियम की धारा 18 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते।"

    अदालत ने कहा कि जिला रजिस्ट्रार शिकायत पर विचार नहीं कर सकता, जब याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के एक ही कारण के लिए लंबित सिविल सूट पर अपना ध्यान आकर्षित किया, इसलिए जिला रजिस्ट्रार का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है।

    अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट और जिला रजिस्ट्रार ने पक्षों के बीच लेन-देन की प्रकृति के बारे में विपरीत विचार रखे हैं। इसमें कहा गया कि जिला रजिस्ट्रार ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सिविल कोर्ट ने प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और लेनदेन को बिक्री के रूप में माना।

    कोर्ट ने कहा कि डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) ने अपील में भी सिविल कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है।

    अदालत ने सीपीसी की धारा 10 (मुकदमे पर रोक) और 11 (न्यायिक न्याय) की "भावना" को वर्तमान मामले में लागू किया और कहा कि किसी पक्ष को पहले की कार्यवाही को दबाकर दो प्राधिकरणों के समक्ष एक साथ समानांतर उपाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    पीठ ने कहा,

    "यह न्यायालय प्रतिवादी नंबर पांच [थोराट] द्वारा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए मूक दर्शक नहीं हो सकता। साथ ही इस आधार पर उसके निंदनीय आचरण पर आंख नहीं मूंद सकता कि संशोधन का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इसलिए दोनों के कारणों के लिए परस्पर विरोधी आदेशों के कारण क्षेत्राधिकार की कमी और असंगत स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को चीजों को सही करने और विरोधाभासी के कारण पैदा होने वाले भ्रम को रोकने के लिए वारंट किया जाएगा। सिविल कोर्ट और वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित किए जा रहे हैं।"

    मेरिट्स

    दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, थोराट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत लेकर कृषि मंत्री से संपर्क किया। उन्होंने आसपास के गांवों में विभिन्न किसानों की सभी जमीनों को वापस करने का सामान्य अनुरोध किया। मंत्री ने कलेक्टर, अहमदनगर को 2014 अधिनियम के तहत जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जिला रजिस्ट्रार के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह देखते हुए कि मंत्री ने विशेष निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी नहीं किया, बल्कि सिर्फ जांच करने के लिए निर्देश जारी किया।

    अदालत ने कहा कि थोराट छह लाख रुपये की प्रतिफल राशि वापस किए बिना अपने पक्ष में भूमि के स्वामित्व की बहाली में सफल रहे। भले ही वह दीवानी मुकदमे में अपनी प्रार्थना के अनुसार राशि वापस करने को तैयार था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसने प्रतिफल राशि की वापसी से बचने के लिए समानांतर कार्यवाही शुरू की।

    जिला पंजीयक ने सिविल कोर्ट के फैसले का संज्ञान इस आधार पर नहीं लिया कि वाद 2014 अधिनियम के तहत दायर नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि यह बड़ी गलती है और जिला रजिस्ट्रार को फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह लेन-देन की प्रकृति के बारे में इस मुद्दे का फैसला कर रहे हैं, जो पहले से ही सिविल कोर्ट द्वारा तय किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वह लेन-देन की प्रकृति पर विपरीत राय दर्ज कर रहे हैं, जिससे पूरी तरह से भ्रम पैदा हो रहा हैं... यहां तक ​​कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और आदेश का भी जिक्र करते हुए।

    अदालत ने कहा कि 2014 के अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के कारण सिविल कोर्ट द्वारा पूर्व समय पर दिए गए फैसले और आदेश की अनदेखी करने के कारण गंभीर अवैधताएं सामने आईं।

    अदालत ने कहा कि अधिनियम के तहत अधिकारी स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता पैसे उधार देने में लगा हुआ है या नहीं। हालांकि, एक बार सिविल कोर्ट ने दस्तावेज़ की प्रकृति को बिक्री का लेनदेन माना तो अधिकारी इसके विपरीत राय दर्ज नहीं कर सकते कि लेन-देन बंधक है और लोन के लिए सुरक्षा के रूप में भूमि की पेशकश की गई।

    अत: न्यायालय ने जिला पंजीयक (मनी लेंडिंग) द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ संभागीय संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियों द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया।

    केस नंबर- रिट याचिका नंबर 6581/2022

    केस टाइटल- भानुदास पुत्र रामचंद्र शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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