'बच्चे की जिंदगी दांव पर है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपियों को पीड़ित-पत्नी, उनके बच्चे की देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी

Brij Nandan

3 Jun 2022 5:27 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक POCSO आरोपी को आरोपी और पीड़िता के विवाह से पैदा हुए बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी।

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एक नवजात बच्चे की जिंदगी दांव पर है और उसे अपने जीवन में कलंक का सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

    मौजूदा मामले में आरोपी और पीड़िता (दोनों एक ही गांव से) दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और ग्रामीणों के डर से आरोपी मई 2018 में पीड़िता के साथ भाग गया और एक मंदिर में शादी कर ली, हालांकि उक्त शादी पंजीकृत नहीं था।

    हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी ने दिसंबर 2018 में यानी लगभग छह महीने की अवधि के बाद उसे गांव के बाहर अकेला छोड़ दिया था। पीड़िता उस समय गर्भवती पाई गई थी, जब उसने दिसंबर 2018 में एक बच्ची को जन्म दिया था।

    अदालत के समक्ष आरोपी ने प्रस्तुत किया कि वह बच्चे का पिता है और वह अपनी विवाहित पत्नी (पत्नी) और नवजात शिशु को अपने साथ रखने के लिए बहुत इच्छुक है।

    यह देखते हुए कि ऐसे मामलों में कोर्ट को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने इस प्रकार राय दी,

    "आरोपी और पीड़ित दोनों बहुत कम उम्र के हैं और बमुश्किल वयस्कता की उम्र हासिल की है। उनके विवाह से एक बच्ची का जन्म हुआ है। हालांकि, शादी को देश के कानून के अनुसार वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालत को ऐसी स्थितियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और वास्तव में दोनों परिवारों को व्यावहारिक होने की आवश्यकता है।"

    वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि एक रूढ़िवादी और गैर-अनुमेय समाज में, यह सच है कि एक ही गांव में विवाह निषिद्ध है और प्रथागत नहीं है, और यह मीडिया और सिनेमा के बाद का प्रभाव हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक ही गांव में शादी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

    यह रेखांकित करते हुए कि मामले में, यदि बच्चे की जिंदगी दांव पर है, तो कोर्ट ने इस प्रकार आगे कहा,

    "युवा अपनी कम उम्र में कानूनी मानकों के शिकार हो जाते हैं, हालांकि विधायिका द्वारा सही तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन यहां इस अदालत को मामले की असाधारण परिस्थितियों में अपवाद बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ में गणितीय क्रमपरिवर्तन और संयोजन को दूर करना होगा। एक हाइपरटेक्निकल और मैकेनिकल दृष्टिकोण पक्षकारों के लिए अच्छा नहीं होगा और एक मासूम बच्चे को उसकी गलती के बिना वर्तमान परिस्थितियों में समाज की क्रूरताओं को क्यों सहन करना चाहिए।"

    इसे देखते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि जमानत आवेदक-रामशंकर को जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वे संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार पेश कर सके, इस शर्त के अधीन कि वह जेल से रिहा होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पीड़िता के नवजात बच्चे के वयस्क होने तक उसके नाम पर रु. 2,00,000/- की राशि जमा करेगा।

    केस टाइटल - रामशंकर बनाम यू.पी. राज्य [आपराधिक विविध। जमानत आवेदन संख्या - 2019 का 12510]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 274

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