'16 साल के बच्चे माता-पिता में से किसी एक के साथ रहने का विकल्प चुनने में सक्षम': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मां को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

4 March 2022 4:39 AM GMT

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में अपीलकर्ता-मां को बच्चे की कस्टडी देने का आदेश पारित करने से इनकार किया। कोर्ट ने देखा कि बच्चों ने स्वयं अपने पिता के साथ रहने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

    न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा,

    "यह सच है कि दोनों नाबालिग हैं। हालांकि, 16 साल की उम्र ऐसी उम्र नहीं है, जहां एक बच्चा, माता-पिता में से किसी एक के साथ रहने का विकल्प दिया जाता है, उसके साथ रहने के अपने झुकाव के बारे में अपना मन नहीं बना पाता है। वर्तमान मामले में, यह विकल्प पिता के पक्ष में प्रयोग किया गया है और इस प्रकार, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होने के बावजूद, आक्षेपित आदेश की वैधता के बारे में कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता/पत्नी को सौंपने के लिए उपयुक्त नहीं पाया है।"

    बेंच अनिवार्य रूप से रिट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट अपील से निपट रही थी। इसमें अपीलकर्ता-मां ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें बच्चों की कस्टडी पिता को देने का आदेश दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर, जब एक उच्च अधिकारी द्वारा एक आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो यथास्थिति, आक्षेपित आदेश की तारीख से पहले बहाल हो जाती है।

    हालांकि, वर्तमान मामला किसी अचल या चल संपत्ति या किसी पशुधन के संबंध में नहीं है। यह दो मनुष्यों के जीवन से संबंधित है, जिन्होंने अपने झुकाव व्यक्त किए है।

    बेंच ने कहा,

    "यह किसी का मामला नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 4 (पिता) किसी भी तरह से अक्षम है या उसके पास ऐसे दोष हैं जो बच्चों के हित को प्रभावित कर सकते हैं। इस अदालत की सुविचारित राय में, क्या यह एक ऐसा मामला है जहां पिता को बच्चों के पालन-पोषण के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अपीलकर्ता द्वारा ऐसे कोई तथ्य रिकॉर्ड में नहीं लाए गए हैं।"

    मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता के अपने पति के साथ जुड़वां बेटे हैं, जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष है।

    वैवाहिक विवाद के बाद, पति ने बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 97 के तहत संबंधित एसडीएम के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

    एसडीएम ने आवेदन स्वीकार कर लिया और बच्चों की कस्टडी प्रतिवादी संख्या 4 को सौंप दी गई।

    उक्त आदेश को अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिससे एकल पीठ ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और एसडीएम के आदेश को रद्द कर दिया।

    आगे पति को निर्देश दिया कि वह बच्चों को अपने साथ रहने के लिए मजबूर न करे और बच्चे अपनी मां के साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि रिट कोर्ट द्वारा याचिका की अनुमति दिए जाने और आक्षेपित आदेश को रद्द करने के बावजूद, उसे कोई राहत नहीं मिली क्योंकि उसके बेटों की कस्टडी उसे स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। उसने इस आदेश को संशोधित करने के लिए प्रार्थना की, इस हद तक कि बच्चों की कस्टडी उसे पति से सौंप दी जाए।

    पति ने प्रस्तुत किया कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है क्योंकि न्यायालय की एकल पीठ ने बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद आदेश पारित किया था, जिन्होंने केवल अपने पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी।

    इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि अपील खारिज किए जाने योग्य है।

    पक्षकारों की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने खुद अपने पिता के साथ रहने का विकल्प चुना है।

    इस प्रकार, रिट कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी को पत्नी-मां को सौंपना उचित नहीं समझा।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने रिट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

    केस का शीर्षक: जया चक्रवर्ती बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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