बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Brij Nandan

3 Aug 2023 6:32 AM GMT

  • बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाण हाईकोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराध के आरोप के मामले में जब किसी किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तब भी उसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस एन.एस. शेखावत ने एक किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता/सीसीएल पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर भी वह कानून के साथ संघर्ष में किशोर बना हुआ है और उसे कभी भी अधिनियम की धारा 12 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा न करने का एकमात्र प्रतिबंध प्रावधान है, जो निर्धारित करता है कि यदि यह मानने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात-अपराधी के साथ जुड़ने या उस व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक खतरा है या व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

    अदालत ने ये टिप्पणियां फरीदाबाद बाल न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसने 2022 में जेजे अधिनियम की धारा 12 के तहत कानून के उल्लंघन में एक बच्चे (सीसीएल) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता पर 2020 में धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसके बाद उनमें झगड़ा हो गया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से मृतक की हत्या कर दी।

    वकील बलविंदर सांगवान ने अदालत को बताया कि किशोर को 2020 में गिरफ्तार किया गया था, आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था।

    उन्होंने अधिनियम की धारा 12 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रावधान के मद्देनजर अपीलकर्ता जमानत का हकदार था और लाभकारी प्रावधान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर विवादित आदेश पारित किया गया है।

    दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा,

    “यहां तक कि जब एक बच्चे को बाल न्यायालय के समक्ष वयस्क के रूप में सुनवाई के लिए भेजा जाता है, तब भी बच्चा वयस्क या 'बालिग' नहीं बन जाता है, बल्कि उसकी जघन्य प्रकृति को देखते हुए उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। कथित अपराध और इसके परिणामस्वरूप अपराधी के साथ सख्त व्यवहार की आवश्यकता है, भले ही वह अभी भी कानून के साथ संघर्ष में किशोर है।''

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि विधायिका ने इस वर्गीकरण को बच्चे की ऐसे अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध को समझने की क्षमता के आकलन के आधार पर बनाया है।

    आगे कहा,

    "अगर विधायिका का इरादा यह था कि इस तरह के मूल्यांकन पर, बच्चा कानूनी रूप से वयस्क हो जाएगा, तो मुकदमे के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक अलग बाल न्यायालय होने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यह है ऐसा नहीं है।“

    जस्टिस शेखावत ने कहा कि बाल न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 के वैधानिक आदेश का पालन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि कथित तौर पर इस घटना को देखने वाले व्यक्तियों के बयानों को पढ़ने से पता चलता है कि वे अपीलकर्ता की पहचान करने में विफल रहे थे।

    अदालत ने आगे कहा कि, दलीप कुमार, जो रिकवरी मेमो के गवाह थे, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके सामने कोई वसूली नहीं की गई थी और पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लिए थे।

    पीठ ने कहा,

    "यह भी विवाद में नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में 07.12.2020 को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी हिरासत में है, जो उसे किसी भी ज्ञात अपराधियों के साथ जोड़ सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का उसका अधिकार है। इसका भी उल्लंघन किया गया है।''

    किशोर को जमानत देते हुए अदालत ने कहा,

    "आगे आदेश दिया गया है कि अपीलकर्ता नियमित आधार पर मुकदमे में शामिल होगा और हर दो महीने में एक बार प्रोबेशन अधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा और उसके प्रदर्शन और आचरण की निगरानी प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की जाएगी।"

    केस टाइटल: एक्स बनाम हरियाणा राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 137

    उपस्थिति: बलविंदर सांगवान, अपीलकर्ता के वकील।

    शीनू सूरा, डीएजी, हरियाणा।

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