सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए गए बच्चे को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Brij Nandan
17 May 2022 11:22 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने एक सरकारी कर्मचारी की दत्तक बेटी की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। दत्तक बेटी के परिवारिक पेंशन के लाभ के लिए किए गए आवेदन को उसके पिता की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद गोद लिए जाने के एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिया है जो मुख्य रूप से निर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से है और कपल के जीवन में कुछ प्रकाश आ सके। यह उक्त बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लाभ से केवल इस तथ्य के कारण वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि गोद लेने का निर्णय देर से लिया गया है।
जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की पीठ ने आगे कहा कि एक निःसंतान कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद बच्चे को गोद ले सकता है और यह पारिवारिक पेंशन के लाभ से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि परिवार पेंशन योजना, 1964 (हरियाणा राज्य के लिए लागू) के नियम 4 के उप-नियम (ii) के खंड (डी) के नोट -1 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए रद्द करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के साथ भेदभाव करता है और उन्हें 'परिवार' के दायरे से बाहर रखता है, इसलिए उन्हें पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य बनाता है।
पीठ ने कहा कि हमारी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जो तर्क दिया गया है, वह पूरी तरह से उचित है कि उक्त नोट सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में गोद लिए गए बच्चों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है और सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिए गए बच्चों को परिवार के दायरे से बाहर रखता है। इस प्रकार, उन्हें पारिवारिक पेंशन के अधिकार से बाहर रखा गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी प्रावधान है कि एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के बच्चों को किसी भी तरह की अनियमितता का सामना न करना पड़े। इस प्रकार यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर रद्द किए जाने योग्य है क्योंकि यह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के साथ भेदभाव करता है।
अदालत ने भगवंती बनाम भारत संघ, (1989) 4 एससीसी 397, श्रीमती। लक्ष्मी कुंवर बनाम राजस्थान राज्य, 1993 (8) एसएलआर 427, कांता देवी बनाम यूओआई 1994 (5) एसएलआर 279 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और गुरदयाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000) 1 एससीटी 1072 मामले में कोर्ट के एकल न्यायाधीश का निर्णय पर भरोसा जताया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उक्त नोट भेदभाव और मनमानी के दोष से ग्रस्त है।
इसके साथ ही अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और परिवार पेंशन योजना, 1964 (हरियाणा राज्य के लिए लागू) के नियम 4 के उप-नियम (ii) के खंड (डी) के नोट -1 को उस हद तक रद्द कर दिया, जहां तक वह समय की अवधि के साथ गोद लेना योग्य है।
केस टाइटल: राज बाला बनाम हरियाणा राज्य एंड अन्य
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