जल रिसाव के कारण ट्रिब्यूनल बंद होने के बाद NCLT चंडीगढ़ कॉर्पोरेट भवन से काम करेगा
Amir Ahmad
26 Aug 2025 6:01 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) चंडीगढ़ बेंच 29 अगस्त से अस्थायी रूप से सेक्टर 27 स्थित कॉर्पोरेट भवन से काम करेगी।
चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि 25 अगस्त को हुई संयुक्त निरीक्षण बैठक में न्यायिक व तकनीकी सदस्य तथा बार एसोसिएशन सहित सभी पक्षों ने सहमति जताई।
निरीक्षण के बाद यह तय हुआ कि कॉर्पोरेट भवन की पहली और तीसरी मंजिल कोर्टरूम, चैंबर्स और स्टाफ सुविधाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जब तक मूल भवन की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कोर्टरूम, चैंबर्स और बार सुविधाओं के बीच सटीक स्थान का आवंटन NCLT के न्यायिक और तकनीकी सदस्य तथा रजिस्ट्रार तय करेंगे।
हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को चंडीगढ़ प्रशासन को NCLT के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया था, क्योंकि वर्तमान भवन में पानी रिसाव के कारण मरम्मत कार्य चल रहा है।
गौरतलब है कि NCLT चंडीगढ़ ने भारी पानी रिसाव के चलते अपने मौजूदा परिसर को अगले आदेश तक बंद करने की सूचना जारी की थी।
मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
केस टाइटल: The Company Law Tribunal Bar Association, Chandigarh v. The Ministry of Corporate Affairs & Ors

