"दौरा करने वाले हाईकोर्ट न्यायाधीशों को तोहफा देने की पेशकश न करें" : जम्मू-कश्मीर एंड एल एचसी के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से कहा
Sharafat
22 Jun 2022 8:37 PM IST
एक दिलचस्प घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल ने बुधवार को अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर जारी करते हुए इस बात के लिए प्रतिबंधित किया कि वे किसी मुख्य न्यायाधीश/ हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किसी तरह के तोहफा नहीं देंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी तरह की कोई ट्रिप का इंतज़ाम, या खाने या किसी तरह कोई तोहफा देने की पेशकश नहीं करेंगे।
इसके अलावा, यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की इच्छा हो तो न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक या अन्य आधिकारिक मुलाकात अदालत के कामकाज से पहले या बाद में की जानी चाहिए।
न्यायिक अधिकारियों को निजी यात्राओं, भ्रमण, होटलों की व्यवस्था करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दौरा करने के लिए उपहार या किसी भी तरह हॉस्पिटालिटी की पेशकश करने से भी रोका गया है।
सर्कुलर में कहा है,
"यदि माननीय मुख्य न्यायाधीश/माननीय न्यायाधीशों की आधिकारिक यात्रा के संबंध में व्यवस्था जिला न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी आवश्यक है, तो सभी बिलों का भुगतान सीधे हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्तिगत धन का उपयोग नहीं किया जाएगा।"
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के दौरे के दौरान न्यायिक अधिकारियों को भी समारोह आयोजित करने से रोक दिया गया है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि लिखित निर्देश होने पर सरकार की कीमत पर आधिकारिक समारोह आयोजित किए जा सकते हैं।
न्यायिक अधिकारियों को संपर्क अधिकारियों की ड्यूटी सौंपने की प्रथा को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सर्कुलर के अनुसार इस तरह की ड्यूटी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या वैकल्पिक रूप से मोबाइल मजिस्ट्रेट या अवकाश आरक्षित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
सर्कुलर उन दिशानिर्देशों की याद दिलाता है जो पहले निर्धारित किए गए थे। सर्कुलर के अनुसार, दिशानिर्देशों के उल्लंघन को "घोर कदाचार" माना जाएगा और दोषी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सर्कुलर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें