मुंबई की मकोका अदालत ने छोटा राजन को 8 साल की सजा सुनाई, पढ़िए पूरा मामला
LiveLaw News Network
21 Aug 2019 1:00 PM IST
मुंबई की मकोका अदालत ने होटल कारोबारी की हत्या की कोशिश के लिए छोटा राजन को 8 साल की सजा सुनाई। यह मामला अक्टूबर 2012 का है जब विदेश में बैठे छोटा राजन के कहने पर सतीश जोसेफ ने जेल के अंदर से हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।
अदालत ने इस मामले में सतीश जोसेफ उर्फ सतीश कालिया के साथ नित्यानंद नायक, सेलविन डेनियल, तलविंदर सिंह बख्शी और दिलीप उपाध्याय को भी दोषी ठहराया है जबकि गुरुदीप सिंह रैना उर्फ बॉबी अब भी फरार हैं। छोटा राजन इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उसकी पेशी होती है।
इससे पहले मई 2018 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में विशेष मकोका अदालत ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन को IPC की धारा 302, 120-बी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धारा 3 (1) (i), 3 (2) और 3 (4) के तहत दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन के साथ, 8 अन्य आरोपी दोषी पाए गए और उन्हें भी यही सजा सुनाई गई। जबकि 1 आरोपी की मौत हो गई थी और 2 अन्य जिग्ना वोरा और पॉलसन पलितारा बरी कर दिए गए थे।
मिडडे इवनिंगर के साथ काम कर रहे 56 वर्षीय अपराध संवाददाता डे को जून 2011 में पवई, उपनगरीय मुंबई के बाजार में दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी। उन्हें पास के हिरणंदानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। डे नियमित आधार पर संगठित अपराध या 'अंडरवर्ल्ड' को सक्रिय रूप से कवर कर रहे थे, उन्होंने एक लेख लिखा था जो राजन के लिए अच्छा नहीं था।