लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने पर राज्य विपणन निगम की समिति बनाने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया
LiveLaw News Network
15 April 2020 5:15 AM GMT
छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड का एक समिति गठित करने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च को आदेश जारी कर राज्य में शराब की बिक्री पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी थी।
इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को शराब की दुकानों को खुला रखने के बारे में कोई छूट नहीं दी है। इसलिए न तो राज्य सरकार और न विपणन निगम को शराब की दुकानों को खोलने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान निगम ने कहा कि यह आदेश सरकार के 7 अप्रैल के आदेश को देखते हुए दिया है जिसमें कहा गया है कि इस तिथि के बाद इन दुकानों को खोला जा सकता है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ ने हालांकि कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के लॉकडाउन की अधिसूचना के अनुरूप शराब की रीटेल/बार लाइसेंस के तहत बिक्री पर 14 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा,
"अगर विपणन निगम का 2 अप्रैल 2020 का आदेश राज्य सरकार के इस आदेश के अनुमान से है कि 7 अप्रैल 2020 के बाद शराब की दुकानों को खोला जा सकता है, पर चूंकी अब यह नहीं हुआ है, इसलिए निगम का 2 अप्रैल 2020 का आदेश पूर्ववत नहीं रह सकता। इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।"