चेक बाउंस केस| पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अनपढ़ महिला को अग्रिम जमानत दी, कहा- स्वतंत्रता का सवाल उठने पर महिलाओं के लिए और सहानुभूति जरूरी

LiveLaw News Network

6 Dec 2023 10:19 AM IST

  • चेक बाउंस केस| पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अनपढ़ महिला को अग्रिम जमानत दी, कहा- स्वतंत्रता का सवाल उठने पर महिलाओं के लिए और सहानुभूति जरूरी

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहते हुए एक "अनपढ़ महिला" को अग्रिम जमानत दे दी कि "अनावश्यक कारावास किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, विशेषकर एक महिला की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा ।" इस महिला को चेक बाउंस मामले में घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

    जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि "संवैधानिक योजना के आलोक में, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सीआरपीसी की धारा 154, 160, 309, 357बी, 357सी, 437 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान में, जब स्वतंत्रता में कटौती का सवाल उठता है तो अदालतों को महिलाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील होने की आवश्यकता होती है क्योंकि केवल महिला ही पीड़ित नहीं होती बल्कि उसका परिवार भी पीड़ित होता है।''

    आगे यह माना गया कि संज्ञेय अपराध करने वाली कई महिलाएं गरीब और अशिक्षित हैं और कई मामलों में, उन्हें देखभाल करनी होगी, ऐसे बच्चों के पास अपनी मां के साथ जेलों में रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

    पीठ ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) पर भरोसा जताया, जिसमें शीर्ष अदालत ने जेलों में महिलाओं की दुर्दशा का संज्ञान लिया और माना कि महिलाओं से संबंधित मामलों में, अदालत से कुछ संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद की जाती है।

    अदालत चेक अनादर से जुड़े एक मामले में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक महिला द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महिला पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत आरोप लगाया गया था और घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

    यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा 3 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए जारी किया गया चेक उसके खाते में धनराशि की कमी के कारण बाउंस हो गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चेक उसके पति द्वारा दिया गया था और वह एक अनपढ़ महिला थी जिसे कभी भी शिकायत का कोई समन नहीं दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के बिना, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही के दौरान उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया।

    दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने एक चेतावनी दी थी कि जब आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो 'सामान्य तौर पर' अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    पीठ ने कहा, "द ब्लैक लॉ डिक्शनरी 'सामान्य रूप से' को "नियम"; नियमित रूप से; नियम, सामान्य प्रथा के अनुसार के रूप में परिभाषित करती है । जब एक असाधारण मामला सामने आता है, तो सामान्य से विचलन न केवल स्वीकार्य है, बल्कि उचित भी है।"

    याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारावास से दंडनीय है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह जमानती प्रकृति का है।

    इसने आगे कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एक "अनपढ़ महिला" है और उसे सुनवाई से पहले हिरासत में रखना बहुत कठोर होगा और उक्त अपराध के लिए निर्धारित सजा के अनुपात में नहीं होगा।

    यह देखते हुए कि जमानती वारंट उसे उसकी भाभी के माध्यम से भेजा गया था, जिसके साथ उसकी बातचीत की स्थिति नहीं थी, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में घोषित अपराधी घोषित करने से पहले कभी भी प्रभावी सर्विस पूरी नहीं की गई थी।

    पीठ ने निष्कर्ष निकाला,

    " सीआरपीसी की धारा 82 के प्रावधान किसी घोषित व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, इसलिए इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता सतेंदर कुमार अंतिल (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनज़र अग्रिम जमानत की रियायत की हकदार है।"

    उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने राहत दी और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट राजेश कपिला

    नवरीत के बरनाला, एएजी पंजाब

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (PH) 254

    केस: बेबी बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story