चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, प्राधिकरण द्वारा "अपने लाभ" के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग आधिकारिक कार्य नहीं

Sharafat

22 Sep 2023 9:29 AM GMT

  • चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, प्राधिकरण द्वारा अपने लाभ के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग आधिकारिक कार्य नहीं

    आंध्र प्रदेश हईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के स्किल डेवेलपमेंट घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

    जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नायडू पर मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग "सत्ता के रंग के तहत लेकिन वास्तव में अपने लाभ के लिए" को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता।

    नायडू ने दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभियोजन पक्ष को भ्रष्टाचार निवारण की धारा 17ए के तहत मिली थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि विचाराधीन प्रोजेक्ट चालू था और यह नहीं कहा जा सकता था कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया।

    याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, दस्तावेजों के आधार पर पैसे के भुगतान की मंजूरी देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय या की गई सिफारिश और राशि का दुरुपयोग करने को उनके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं माना जा सकता, इसलिए कथित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था। "

    राज्य ने अदालत से अनुरोध किया था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद 10 दिनों तक जांच में बाधा न डाली जाए।

    कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी नायडू को प्रारंभिक जांच की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है और यह सवाल कि ऐसी जांच की आवश्यकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसमें कहा गया है कि "गंभीर आर्थिक अपराधों" का प्रतिनिधित्व करने वाले मामलों में दृष्टिकोण अलग होना चाहिए, खासकर जब जांच शुरुआती चरण में हो।

    " भ्रष्टाचार के मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को एक अतिरिक्त आवश्यकता नहीं कहा जा सकता है और यदि प्राप्त जानकारी से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच किए बिना सीधे मामला दर्ज कर सकता है।"

    आरोप है कि नायडू ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने से धन के दुरुपयोग की साजिश रची। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो केवल 110.00 से रु. 130.00 करोड़ की लागत पर क्रियान्वित किया जा सकता था, उस प्रोजेक्ट के लिए एक झूठा बहाना बनाया गया कि इसकी लागत रु. 3,300.00 करोड़ है। नामांकन के आधार पर 371.00 करोड़ रूपये का कार्यादेश दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसमें से कम से कम 241.00 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादित तथ्यों के सामने वह मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। जांच एजेंसी ने वर्ष 2021 में अपराध के दर्ज करने के बाद 140 से अधिक गवाहों से पूछताछ की और 4000 से अधिक के दस्तावेज एकत्र किए। लापरवाही एक ऐसा गूढ़ विषय है, जहां जांच को साथ लेकर चलना पड़ता है। इस स्तर पर जहां जांच अंतिम बिंदु पर है, यह न्यायालय विवादित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।''

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