एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन के चैंबर्स ने देश के किसी भी हिस्से मेंं वित्तीय संकट झेल रहे चार अधिवक्ताओं की सहायता की पेशकश की
LiveLaw News Network
14 Jun 2020 6:55 PM IST
दिल्ली में ज़ोहेब हुसैन के चैंबर्स, अधिवक्ता कार्यालय ने देश के किसी भी हिस्से से ऐसे चार अधिवक्ताओं को कम से कम दो महीने तक वित्तीय सहायता करने की पेशकश की है, जो COVID-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण न्यायालयों के सामान्य कामकाज ठप्प होने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
इस वित्तीय सहायता के लिए निम्न मानदंड तय किए गए हैं।
यह वित्तीय सहायता वास्तविक और तत्काल आवश्यकता आधार पर सशर्त है। इस संबंध में, निम्नलिखित आवेदन पत्र और आश्यक द्स्तावेज़ों के साथ ई-मेल chambers@hossainlawchambers.com पर भेजा जा सकता है।
इसके अलावा, यदि कोई ई-मेल का उपयोग नहीं कर सकता है, तो श्री विवेक विवेकानी, जूनियर एडवोकेट [+ 91-9584487160] को व्हाट्सएप द्वारा आवेदन भेजे जा सकते हैं। सहायक दस्तावेजों के रूप में निम्नलिखित जानकारी भेजी जा सकती है: -
नाम;
बार काउंसिल आईडी की कॉपी के साथ नामांकन की तारीख;
आय की स्थिति का प्रमाण (अधिमानतः पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न); यदि कोई आयकर रिटर्न जमा नहीं करता है, तो आवेदक की
वित्तीय कठिनाई को प्रमाणित करने वाले बार के दो सहयोगियों के संदर्भ प्रदान किए जा सकते हैं।
कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच: हां / नहीं;
कोई अन्य जानकारी 500 शब्दों से अधिक नहीं;
एक संक्षिप्त सीवी (दो पृष्ठों से अधिक नहीं);
अधिक आश्रितों वाले अधिवक्ताओं को अन्य अधिवक्ताओं पर वरीयता दी जाएगी।
मूल मासिक अनुरक्षण शुल्क 25,000 रुपए का भुगतान अधिवक्ता को किया जाएगा।
आवेदन उपरोक्त ई-मेल पते / व्हाट्सएप नंबर 25.06.2020 तक किया जा सकता है।
नोट: - उपरोक्त के संबंध में कोई भी फोन कॉल पर विचार नहीं किया जाएगा और इसलिए कृपया श्री ज़ोहेब हुसैन के चेम्बर्स या ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करने से बचें।