हेल्थ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी मोटर वाहन इंश्योरेंस के नवीनीकरण की तारीख केंद्र सरकार ने 15 मई तक बढ़ाई
LiveLaw News Network
16 April 2020 10:56 AM IST

COVID-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने के बाद वित्त मंत्रालय ने हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 15 मई तक का समय बढ़ाने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं।
यह लाभ उन पॉलिसी धारकों को मिलेगा, जिनकी पॉलिसी की नवीनीकरण की तारीख 25 मार्च और 3 मई के बीच होगी और जो COVID-19 स्थिति के कारण पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि उपरोक्त अनुग्रह अवधि के दौरान उनकी निरंतरता और परेशानी मुक्त दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिया गया है।
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी की उप-धाराओं (1) और (4) सह पठित बीमा अधिनियम, 1938 के नियम 59 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अधिसूचनाएँ जारी की गईं।
1 अप्रैल को केंद्र ने हेल्थ और मोटर वाहन बीमा के नवीनीकरण के लिए समय 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया था।

