केंद्र ने 18 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी

LiveLaw News Network

21 Feb 2022 12:49 PM IST

  • केंद्र ने 18 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी

    कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पूरे भारत में 18 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    नियुक्तियां 1,44,200 रुपए से 2,18 200 रुपए प्रति के वेतन स्तर पर माह चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई हैं।

    नियुक्तियां इस प्रकार हैं,

    - डीआरटी, जबलपुर: राम निवास पटेल, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, हैदराबाद-1: गुम्मादी गोपीचंद, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, चेन्नई-1: एएस जयचंद्र। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, चंडीगढ़-1: आनंद सागर नारंग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (एचसीएस न्यायिक शाखा)

    - डीआरटी दिल्ली-1: बसंत कुमार गोस्वामी। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (सुपीरियर न्यायिक सेवा झारखंड)

    - डीआरटी, चंडीगढ़-2: मन मोहन ढोंचक, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (न्यायिक विभाग, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय)

    - डीआरटी दिल्ली-2: राजेश मल्होत्रा जिला न्यायाधीश (हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, कटक: जितेंद्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, गुवाहाटी: शिव शरण दुबे, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और जिला सत्र न्यायाधीश (झारखंड न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, सिलीगुड़ी: राकेश पट तिवान सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, एर्नाकुलम -1: सु विलियाहम सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, अहमदाबाद-1: पदम सिंह ठाकुर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (हि.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, हैदराबाद-2: डॉ बलदेव सिंह, रजिस्ट्रार (सतर्कता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।

    - डीआरटी, मुंबई-3: अरुण कुमार सिंघल जिला न्यायाधीश (हरियाणा न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, बेंगलुरु-1: इम्तियाज अली, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (असम न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी मदुरै: कुलदीप कुमार करीर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (पंजाब सुपीरियर सर्विस)

    - डीआरटी, विशाखापत्तनम: कृष्ण गोपाल द्विवेदी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (बिहार न्यायिक सेवा)

    - डीआरटी, एर्नाकुलम-2: सोवन कुमार दास, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (ओडिशा न्यायिक सेवा)

    सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय डीआरटी रिक्तियों को नहीं भरने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों के कारण देश भर में कई डीआरटी और डीआरएटीएस के गैर-कार्यात्मक रहने की खतरनाक स्थिति पर ध्यान दिया है।

    इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक आदेश पारित किया था जिसमें उच्च न्यायालयों से ऋण वसूली और अनुच्छेद 226 के तहत SARFAESI मामलों पर विचार करने का आग्रह किया गया था यदि अधिकार क्षेत्र में डीआरटी / डीआरएटी कार्य नहीं कर रहे हैं।

    पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर 21 फरवरी तक DRAT चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं हुई तो वह वित्त सचिव को तलब करेगा।

    इसी तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने को लेकर फटकार लगाई।

    केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार डीआरटी पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियों में देरी करके वादियों के लिए बहुत कम सम्मान दिखा रही है।

    पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों की नियुक्तियों को मंजूरी दी।

    अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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