[पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी] पंजाब और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए हाईकोर्ट में समय-सीमा बताई

LiveLaw News Network

17 Feb 2022 6:15 AM GMT

  • [पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी] पंजाब और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए हाईकोर्ट में समय-सीमा बताई

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए एक समयसीमा प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए निर्देशित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

    जस्टिस अमोल रतन सिंह की खंडपीठ हरियाणा सरकार ने बताया गया कि वह अन्यथा 01.04.2022 तक पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगा लेगी। हालांकि, COVID-19 महामारी के नए प्रकोप के कारण इसमें कुछ देरी हो सकती है।

    दूसरी ओर, पंजाब सराकर ने प्रस्तुत किया कि 10.05.2022 तक पंजाब राज्य के सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, यूटी चंडीगढ़ ने प्रस्तुत किया कि यूटी, चंडीगढ़ में सभी पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके उन्नयन में लगभग पांच महीने लगेंगे। इस पर यूटी इस संबंध में एक महीने का 'बफर' मांगा।

    ये सबमिशन हाईकोर्ट के पिछले महीने के आदेश के अनुपालन में जमा किए गए। इस आदेश में हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के संबंध में डीजीपी, हरियाणा, डीजीपी, पंजाब, साथ ही डीजीपी, यूटी, चंडीगढ़ से जवाब मांगा था।

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार थानों का कोई भी हिस्सा बिना सीसीटीवी कैमरे के नहीं होना चाहिए। इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए।

    15 फरवरी के अपने आदेश में कोर्ट की टिप्पणी

    इसके पहले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने इस प्रकार नोट किया:

    "जांच एजेंसियों/पुलिस द्वारा सामना किए जाने वाले कठिन कार्य को किसी भी न्यायालय पर नहीं खोना चाहिए। वास्तव में अपराधियों, विशेष रूप से कठोर अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए अत्यधिक प्रयासों की न केवल सराहना की जानी चाहिए, बल्कि समाज को उनके लिए आभारी होना चाहिए। फिर भी स्थापित कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि किसी भी सभ्य देश में पूरी दुनिया में किया जाता है, बजाय इसके कि आशंका और पूछताछ के तरीकों में शॉर्टकट तरीके अपनाए जाए।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं या छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए, हमारे पास अन्य देशों की तरह उन्नत नहीं होने का बहाना नहीं है, जब तक कि हम आशंका और जांच के सभ्य तरीके का और अधिक पालन नहीं करते हैं।

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 21 फरवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

    उपस्थिति: अमनदीप सिंह जवंडा, याचिकाकर्ता के वकील (2021 के सीआरडब्ल्यूपी नंबर 5521 में)। सौरभ गोयल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (2021 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 6437 में)। बिपिन घई, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभदीप सिंह बिंद्रा, अधिवक्ता और ऋषभ सिंगला, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता (2021 के सीआरएम-एम नंबर 43672 में)। दीपक सभरवाल, अपर. ए.जी., हरियाणा और नीरज पोसवाल, एएजी, हरियाणा। पी.एस. बाजवा, अपर. ए.जी., पंजाब और मनरीत सिंह नागरा, ए.ए.जी., पंजाब। राजीव आनंद, अतिरिक्त। पीपी, यूटी, चंडीगढ़।

    केस का शीर्षक - कमला देवी बनाम पंजाब राज्य और अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ

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