कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में अब तक 60 गवाहों से पूछताछ की : सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
LiveLaw News Network
10 Dec 2021 11:31 AM IST
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने तिहाड़ जेल के अंदर मृत पाए गए 29 वर्षीय गैंगस्टर कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में अब तक 60 गवाहों से पूछताछ की है।
सीबीआई की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता को यह भी बताया कि मामले की जांच अगले एक महीने में बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी।
अदालत ने मामले को 17 जनवरी को आगे विचार के लिए पोस्ट करते हुए जांच की प्रगति पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने की मांग की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसने 60 गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा कुछ किया है।
न्यायाधीश ने कहा,
"आपको किसी की सहभागिता की जानकारी मिली या नहीं?"
इस पर सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि वह जबरन वसूली के पहलू के साथ-साथ हत्या के पहलू की भी जांच कर रही है।
सीबीआई ने कहा,
"जबरन वसूली के बिंदु पर हम इस मामले से आगे जा रहे हैं। हम इस पहलू पर बड़ी साजिश की जांच कर रहे हैं क्योंकि इस जबरन वसूली के कई अन्य शिकार हैं। इस पहलू पर, हम अन्य सभी व्यक्तियों के बैंक खाते भी मांग रहे हैं।"
इस पर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा:
"आपने इसमें क्या नोटिस किया? यह उन लोगों के बैंक खातों के बारे में नहीं है जो जेल में थे। वे इसे पेटीएम के माध्यम से एक्स, वाई और जेड के नाम से ले कर रहे थे। इसका बैंक खातों से कोई लेना-देना नहीं है।"
सीबीआई ने जवाब दिया कि वह बैंकों से लेनदेन के विवरण की पुष्टि कर रही है और इस मामले में संबंधित बैंक विवरण भी मांगे गए।
अदालत ने कहा,
"यह देखने के लिए कि उनका आरोप क्या है, वे कहते हैं कि हमें पेटीएम के माध्यम से xy और z को पैसे देने के लिए कहा गया था जो लोक सेवक नहीं हैं। आपको उनके बीच संबंध का पता लगाना होगा।"
सीबीआई ने कहा,
"हमने इस पहलू पर 5 लोगों की जांच की है। हम सभी तार जोड़ रहे हैं। हम अगले महीने एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे और इस मामले की अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जाएगा।"
शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनका मामला न केवल जबरन वसूली या सीसीटीवी फुटेज के खराब होने के पहलू तक सीमित था, बल्कि यह इस तथ्य के बारे में भी था कि उक्त फुटेज को जानबूझकर बंद किया गया था।
अदालत ने कहा,
"आखिरकार जब वे जांच कर रहे हैं, तो वे अंततः वैज्ञानिक साक्ष्य में जाकर पता लगाएंगे कि क्या सीसीटीवी इस समय काम नहीं कर रहा था या इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया था।"
"आखिरकार आज हम नहीं जानते कि कौन गवाह होगा और कौन आरोपी होगा। वे कहते हैं कि उन्होंने इसकी (गवाहों) की जांच की है।
आखिरकार उन्हें एक निष्कर्ष पर आना होगा। आज कुछ अधिकारी गवाह हो सकते हैं, कल वे हो सकते हैं आरोप लगाया जाए। उन्हें निष्कर्ष निकालने दें। हम देखेंगे।"
गवाह संरक्षण पर कुछ टिप्पणियों के लिए प्राचा के अनुरोध पर अदालत ने जांच अधिकारी से कहा:
"आप जांच अधिकारी हैं, आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि किसी को धमकी दी जा रही है या कुछ और है तो जो भी आवश्यक उपाय करें।"
तिहाड़ जेल के एक 29 वर्षीय कैदी अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दी थी।
इससे पहले, जेल महानिदेशक ने अदालत को सूचित किया था कि जेलों के अंदर किसी भी दुर्घटना या हिंसा को रोकने के लिए दिल्ली की जेलों में 6,944 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह भी कहा गया कि सभी जेल अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें किसी भी हिंसा आदि के मामले में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है।
अधिवक्ता महमूद प्राचा और शारिक निसार के माध्यम से दायर याचिका में अंकित की मां, बहन और भाई द्वारा आरोप लगाया गया कि अंकित को जेल अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था और वास्तव में पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है।
अंकित गुज्जर 4 अगस्त को तिहाड़ जेल के अंदर मृत पाया गया था। उसे सेंट्रल जेल नंबर 3 में बंद किया गया था। घटना के संबंध में डीजीपी ने चार अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था, जिनमें उपाधीक्षक, दो सहायक अधीक्षक और एक वार्डन शामिल थे।
सीबीआई को जांच स्थानांतरित करते हुए अदालत ने कहा,
"जेल की दीवारें, चाहे वे कितनी भी ऊंची हों, भारत के संविधान में निहित कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानून के शासन पर जेल की नींव रखी जाती है।"
अदालत का विचार था कि मामले में राज्य और महानिदेशक जेल द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की मांग की गई ताकि 'जेल में बेईमानअधिकारी कोई भी अवैध कार्य/अपराध करके सीसीटीवी के काम न करने का लाभ न ले सकें।'