'जाति-पंथ के नाम पर 21वीं सदी में भी हो रहा है सामाजिक भेदभाव': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Brij Nandan

8 Aug 2022 10:31 AM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने रेप (Rape Case) के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की,

    "21 वीं सदी में अभी भी जाति और पंथ के नाम पर सामाजिक भेदभाव पैदा किया जा रहा है।"

    व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है।

    जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने उसे इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि यह न्याय के अधिकार में नहीं है, इसलिए उसे जमानत देने के लिए एक कमजोर गवाह का भी हित है क्योंकि अदालत ने पाया कि उसे जमानत का लाभ देने के लिए यह सही स्टेज नहीं है।

    पूरा मामला

    एक नरेश राजोरिया (आरोपी) आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज अपराध के संबंध में जमानत मांग रहा था। उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक रक्षा मंत्रालय में कैंटीन परिचारक के रूप में काम करने वाला एक विकलांग व्यक्ति है और अभियोजन पक्ष एक सहमति पार्टी है।

    अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ आरोप केवल शादी के झूठे वादे के संबंध में है। हालांकि, यह रिकॉर्ड में है कि वे दोनों 2020 और 2021 के बीच सात मौकों पर होटल में रुके थे।

    इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोक्ता ने शुरू में आवेदक से शादी करने से इनकार कर दिया था और बाद में, उसने एक संदेश भेजा कि आवेदक किसी अन्य लड़की से शादी कर सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता उम्र में आवेदक से 5 साल बड़ी हैं, और वे दोनों अलग-अलग जातियों के हैं, इसलिए विवाह नहीं हो सकता।

    दूसरी ओर, राज्य के वकीलों और शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अंतिम तिथि पर, आवेदक ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा क्योंकि यह सूचित किया गया कि आवेदक शादी करने के लिए तैयार है। हालांकि, पारिवारिक दबाव के कारण उसे पीछे हटना पड़ा।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोनों विकलांग हैं और आवेदक ने शादी के वादे के साथ शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए लुभाया था। हालांकि, बाद में, चूंकि उसे रक्षा प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई, इसलिए उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

    आवेदक के वकील ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक की बहन शिकायतकर्ता के साथ आवेदक का विवाह करने के लिए तैयार थी। हालांकि आवेदक के पिता ने उम्र के अंतर और अलग जाति होने के कारण उसकी सहमति से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने कहा कि आवेदक को हमेशा अपने और शिकायतकर्ता के बीच उम्र के अंतर के बारे में जानकारी थी और जाति में अंतर के बारे में जागरूक ज्ञान भी था।

    कोर्ट ने आगे देखा कि दोनों के अलग-अलग जाति के होने के कारण भी एकमात्र एकजुट कारक भावनात्मक बंधन था और आवेदक की ओर से एक वादा किया गया था, लेकिन बाद में जैसे ही उसे नौकरी मिली, उसने अपना रवैया बदल दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "21 वीं सदी में, अभी भी जाति और पंथ के नाम पर, सामाजिक भेदभाव पैदा किया जा रहा है।"

    नतीजतन, यह देखते हुए कि किसी भी मामले में, अभियोक्ता की अदालत में जांच नहीं की गई है और वह एक कमजोर गवाह है, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। इसलिए अंकित सक्सेना द्वारा उद्धृत निर्णयों का उचित सम्मान करते हुए मेरी राय है कि न्याय के हित को सुरक्षित करने के लिए एक कमजोर गवाह है और आवेदक को जमानत का लाभ देने के लिए यह सही चरण नहीं है।"

    केस टाइटल - नरेश राजोरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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