जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दावेदार की जीवन शैली सामुदाय की पारंपरिक शैली से मेल नहीं खाती; एफिनिटी टेस्ट लिटमस टेस्ट नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Feb 2022 12:25 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट के समक्ष ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्मीयता परीक्षण (एफिनिटी टेस्ट )जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए लिटमस टेस्ट नहीं है, जब 1927 से परिवार के सदस्यों के दस्तावेज में एक ही जाति का उल्‍लेख होता रहा है।

    औरंगाबाद बेंच के जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने हाल ही में कहा,

    "हमारे विचार में, यदि कोई दावा करता है कि वह विशेष जाति से संबंधित है तो कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उस समुदाय की परंपराओं और लक्षणों का उपयोग करेगा, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण, विशेष समुदाय की वर्तमान जीवन शैली अपने जनजाति समुदाय की पारंपरिक विशेषताओं के साथ मेल नहीं खा सकती है। आत्मीयता परीक्षण एक लिटमस टेस्ट नहीं है,"

    पीठ ने उपर्युक्त अवलोकनों के साथ जाति जांच समिति की टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता 'अशुद्ध मराठी' की बोली ठाकुर समुदाय की बोली से अलग थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के त्योहार और शादी की रस्में पारंपरिक ठाकुर समुदाय के बजाय हिंदू तरीके से की गईं।

    पीठ एक 28 वर्षीय छात्र सौरभ निकम द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को अनुसूचित जनजाति जांच समिति, औरंगाबाद डिवीजन, औरंगाबाद के "ठाकुर, अनुसूचित जनजाति समुदाय" से संबंधित होने के अपने दावे को अमान्य करने के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    निकम के मुताबिक, उनके जाति प्रमाण पत्र को कॉलेज ने सत्यापन के लिए जांच समिति के पास भेजा था। समिति ने मामले को जांच के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजने के बाद, समिति से संबंधित होने के उनके दावे को खारिज कर दिया, जिसका उन्होंने दावा किया था।

    निकम ने अपने सगे भाई के साथ-साथ एक चचेरे भाई और एक चचेरी बहन का जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें एक ही जाति दिखाई गई थी।

    हालांकि, जांच समिति ने निकम के प्रमाण पत्र को तीन आधारों पर खारिज कर दिया - दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त नहीं; अपने करीबी रक्त संबंधियों को जारी किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से दावा साबित नहीं हुआ; और वह आत्मीयता परीक्षण में समुदाय के प्रति अपनी आत्मीयता साबित करने में विफल रहा।

    निकम के वकील की दलीलों के अनुसार, जांच समिति ने 1337 फासली (ग्रेगोरियन कैलेंडर के 590 साल पीछे, इसलिए, वर्ष 1927) से दस्तावेजी सबूतों की अनदेखी की, जिसमें निकम के परिवार की सामाजिक स्थिति ठाकुर, अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्शाई गई थी।

    यह भी तर्क दिया गया कि सतर्कता प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने जानबूझकर उचित साक्ष्य एकत्र नहीं किया, जिससे पता चलता है कि निकम ठाकुर अनुसूचित जनजाति के थे और जांच समिति ने निकम के करीबी रिश्तेदारों के प्रमाण पत्र के साक्ष्य मूल्य को खारिज कर दिया।

    निकम के वकीलों ने याचिकाकर्ता के करीबी रिश्तेदारों के जाति प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, "इस न्यायालय द्वारा वैधता के ये प्रमाण पत्र सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दिए गए हैं, लेकिन जांच समिति ने इस पर विचार नहीं किया।"

    समिति के समक्ष निकम द्वारा प्रस्तुत किए गए और एचसी बेंच द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों को दर्शाने वाले चार्ट के अनुसार, सबसे पुरानी प्रविष्टि याचिकाकर्ता के दादा त्रंबक शेनफाडु की 1337 फासली (वर्ष 1927) की थी, जिसमें उनकी जाति "ठाकुर" दिखाई गई थी। एक अन्य प्रविष्टि निकम के एक चाचा की वर्ष 1957 की थी और अगली प्रविष्टि निकम के एक अन्य चाचा की जुलाई 1958 की थी।

    सतर्कता प्रकोष्ठों की रिपोर्ट के आधार पर जांच समिति ने पाया कि निकम के करीबी रक्त संबंधियों के एक अन्य समूह के स्कूल रिकॉर्ड में मराठा और भट की "विपरीत-प्रविष्टियों" का उल्लेख किया गया था।

    अदालत ने, हालांकि, देखा कि जांच समिति ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और "विपरीत साक्ष्य" पर विचार करने के बाद उन रिश्तेदारों के जनजाति के दावे को मान्य किया था। अदालत ने पाया कि ये "पृथक प्रविष्टियां" थीं और ये निकम के दूर के रिश्तेदार थे।

    जांच समिति ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता की शिक्षा पृष्ठभूमि से यह प्रतीत होता है कि वे उच्च जाति ठाकुर थे न कि अनुसूचित जनजाति ठाकुर। यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता का मूल निवास स्थान ठाकुर, अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित क्षेत्र से नहीं था या याचिकाकर्ता का परिवार ठाकुर, अनुसूचित जनजाति के लिए तय अनुसूचित क्षेत्र से माइग्रेट नहीं किया था। अंत में, समिति ने माना कि याचिकाकर्ता आत्मीयता परीक्षण में भी विफल रहा था।

    समिति की टिप्पणियों में से एक यह थी कि याचिकाकर्ता के करीबी रक्त संबंधियों के उपनाम "ठाकुर" समुदाय से मेल नहीं खाते। हालांकि, हाईकोर्ट ने देखा कि उपनाम सहित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के करीबी रक्त संबंधियों को 33 जाति वैधता जारी की गई थी। "इसके अलावा यह उपनाम किसी और जाति का चित्रण नहीं कर सकता है," हाईकोर्ट ने निकम की याचिका को देखा और अनुमति दी।

    केस टाइटल: सौरभी अशोक निकम बनाम महाराष्ट्र राज्य

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