नौकरी घोटाला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी, उनकी फर्म 'लीप्स एंड बाउंड्स' से जुड़े निदेशकों की संपत्तियों पर ईडी से रिपोर्ट मांगी

Sharafat

15 Sep 2023 5:59 AM GMT

  • नौकरी घोटाला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी, उनकी फर्म लीप्स एंड बाउंड्स से जुड़े निदेशकों की संपत्तियों पर ईडी से रिपोर्ट मांगी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") और प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") को भर्ती-घोटाले के आरोपी एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी 'लीप्स एंड बाउंड्स' के सीईओ और निदेशकों के नाम और संपत्ति के नाम पेश करने का निर्देश दिया।

    कंपनी के दफ्तरों पर पिछले महीने केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनी का इस्तेमाल बड़ी रकम हड़पने के लिए किया जा रहा था।

    जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आगे निर्देश दिया कि कैश-फॉर-जॉब घोटाले से कथित तौर पर जुड़े सभी फिल्म-उद्योग अभिनेताओं के नाम और संपत्ति को भी रिकॉर्ड में रखा जाए ।

    यह घटनाक्रम नगरपालिका, एसएससी और कॉलेज-भर्ती घोटाले से संबंधित चल रहे मामलों में आया है, जिनकी जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई और ईडी द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इन मामलों में राज्य सरकार के उच्चस्तरीय पदाधिकारी आरोपी हैं।

    जस्टिस सिन्हा ने इससे पहले एजेंसियों से मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा था। डीएसजी बिलवाडल भट्टाचार्य ने गुरुवार को रिपोर्ट को सीलबंद रखने की प्रार्थना के साथ सौंपा, ताकि आरोपियों को "जांच की दिशा" का पता लगाने से रोका जा सके।

    भट्टाचार्य ने कहा, " भ्रष्टाचार के ये कृत्य एसएससी और कॉलेज भर्ती घोटालों के बीच ट्विन टावरों की तरह हैं... नगर निगम घोटाला शायद बुर्ज-अल-अरब जितना बड़ा है... जांच भ्रष्टाचार के इन टावरों को गिराने का प्रयास करती है।"

    जांच एजेंसियों द्वारा आगे तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा जांच की निगरानी के बावजूद एक विशेष-सीबीआई अदालत ने एक आरोपी कुंतल घोष की हिरासत में यातना का आरोप लगाने वाली शिकायत पर कार्रवाई की थी और गलत तरीके से मामले की संयुक्त जांच का निर्देश दिया था। यह प्रस्तुत किया गया कि जब हाईकोर्ट के पास मामला था तो सीबीआई-अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर समानांतर जांच का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।

    केस : सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। और कनेक्टेड एप्लिकेशन

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