रेप पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला दिल्ली कोर्ट से वापस लिया गया

LiveLaw News Network

18 Nov 2021 8:51 AM GMT

  • रेप पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला दिल्ली कोर्ट से वापस लिया गया

    दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा दिल्ली मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल द्वारा दायर एक याचिका को कल (बुधवार) वापस ले लिया।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने जिंदल द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड में लिया कि वह उपयुक्त अदालत के समक्ष नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ शिकायत वापस लेना चाहते हैं।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "बयान के मद्देनजर वर्तमान शिकायत को वापस लिए जाने कारण याचिका निपटाया जाता है और इसे नियमों के अनुसार नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है।"

    पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने कहा था कि इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

    अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर शिकायत में पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 (बच्चों की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध), पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 (मीडिया के लिए प्रक्रिया) और आईपीसी की धारा 228 ए (पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का अपराध) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    जिंदल का मामला था कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रही।

    शिकायत में कहा गया है,

    "आरोपी व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची XXXXX के परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसमें उल्लेख किया गया कि वे उसके माता-पिता हैं। तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस तस्वीर के आधार पर परिवार की पहचान और बलात्कार पीड़िता का आवास विवरण बहुत स्पष्ट है और जो बलात्कार पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के बराबर है।"

    आवश्यक प्रावधानों और निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह कहा गया कि बलात्कार पीड़ितों की पहचान की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे उपहास, उत्पीड़न या सामाजिक बहिष्कार का शिकार न हों।

    सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से संवेदनशील विवरण सार्वजनिक करने और पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित करने वाले ट्वीट को हटा दिया है।

    कंपनी ने राहुल गांधी के अकाउंट को बंद करने का भी दावा किया क्योंकि इसने उनकी नीति का उल्लंघन किया है।

    नवीनतम विकास में, उनका अकाउंट अब बहाल कर दिया गया है और मामले में ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है।

    उच्च न्यायालय पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रहा था।

    केस का शीर्षक: नवीन कुमार जिंदल बनाम राज्य

    आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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