"वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना की जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network

19 Nov 2021 4:01 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार की जांच के आदेश दिए और कहा कि अदालत मूकदर्शक के रूप में वकीलों के गैर-पेशेवर और अनियंत्रित व्यवहार को नहीं देख सकती है।

    न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

    कोर्ट के समक्ष मामला

    कोर्ट न्यायालय लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें एक जिम्मेदार प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई थी, जो कि पुराने उच्च न्यायालय भवन के गेट 6 के निकट लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के पास 30.10.2021 को हुई हिंसक घटना की जांच की मांग की गई थी।

    मामले के कथित तथ्यों के अनुसार 30 अक्टूबर को अयोध्या प्रचार में आरोपी व्यक्तियों को जमानत बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया था। हालांकि, एक सतीश कुमार वर्मा ने खुद को एक वकील होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ताओं को आरोपित किया और उन्हें आरोपी व्यक्तियों के जमानत बांड को फाइल न करने के लिए कहा।

    फिर भी लगभग 3 बजे शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने जमानत बांड के साथ-साथ जमानत की जांच की और लगभग 4 बजे आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

    इसके बाद आरोप है कि उसी दिन शाम करीब 4.40 बजे, 30 से 40 अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 6, ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग के पास याचिकाकर्ताओं को घेर लिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और याचिकाकर्ताओं के साथ बुरी तरह मारपीट की।

    वजीरगंज थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यह भी कहा गया कि लखनऊ के जिला न्यायालयों में वैध कर्तव्यों का पालन करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वादियों, पुलिस कर्मियों और वकीलों के साथ हिंसा आज का नियम बन गया है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    इस बात पर जोर देते हुए कि कानून के शासन में बाधा डालने के किसी भी प्रयास को सख्ती से रोका जाना चाहिए, अदालत ने पुलिस उपायुक्त को जांच करने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए दिए गए बयानों की मदद लेने का निर्देश दिया। रिट याचिका के साथ-साथ फोटो और सीडी रिट याचिका के साथ संलग्न हैं।

    इसके अलावा, जिला न्यायाधीश, लखनऊ, लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेंट्रल बार एसोसिएशन को दोषियों की पहचान करने में पुलिस उपायुक्त को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया गया।

    कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त से 23 नवंबर को रिपोर्ट मांगी है।

    इसके अलावा यह देखते हुए कि 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अनुराग त्रिवेदी, सैफी मिर्जा और अन्य के खिलाफ वकीलों के हिंसक व्यवहार के बारे में शिकायत करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, कोर्ट ने इसे अजीब कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में भी रिपोर्ट मांगी है।

    अन्त में, जिला न्यायाधीश, लखनऊ को भी 30.10.2021 की घटना के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया है जिसमें वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए संदर्भ पर की गई कार्रवाई का भी उल्लेख करेंगे।

    अंत में पुलिस उपायुक्त को याचिकाकर्ताओं अर्थात् पीयूष श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार मिश्रा और सुचिता सिंह को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

    केस का शीर्षक - पीयूष श्रीवास्तव (व्यक्तिगत रूप से) एंड अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव एंड अन्य

    आदेश की डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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