'नहीं कह सकते कि XXX का एपिसोड अश्लील नहीं है', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

LiveLaw News Network

12 Nov 2020 2:46 PM IST

  • नहीं कह सकते कि XXX का एपिसोड अश्लील नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) ने बुधवार को एएलटी बालाजी के प्रबंध निदेशक एकता कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। एकता कपूर के खिलाफ वेब सीरीज़ 'XXX' में राष्ट्रीय प्रतीक का कथित अपमान करने और अश्लीलता का आरोप लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कपूर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

    जस्टिस शैलेन्द्र शुक्ला की एकल पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई विशेष मामला अश्लील है या नहीं, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। "जहां तक ​​वर्तमान मामले का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण अश्लील नहीं हैं।"

    कोर्ट एकता कपूर द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वेब सीरीज़ XXX के सीजन 2 में राष्ट्रीय प्रतीक का अनुचित उपयोग करने के लिए उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

    कपूर ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि उन्हें एपिसोड की सामग्री का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि वह निर्माता या निर्देशक नहीं हैं और उनका नाम एपिसोड के क्रेडिट में नहीं दिखता है।

    इस तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि कपूर प्लेटफॉर्म की प्रबंध निदेशक हैं, जिस पर यह शो प्रसा‌रित किया गया था, यह माना जाता है कि वह एपिसोड की सामग्री के बारे में "ज्ञान रखें"।

    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा, "उपर्युक्त प्रावधान में, ऐसा कोई शब्द नहीं हैं कि व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी कामुक सामग्री या ऐसी सामग्री, जो कामुक रुचियों को अपील करे ,प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है या प्रकाशित करने या प्रसारित करने का कारण बनता है, उसे सामग्री के विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए।

    इस प्रकार, भले ही विषय ज्ञात नहीं है और एक व्यक्ति ज्ञान के बिना भी इसे प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है या करने का करण बनता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता को विषय का ज्ञान होगा, यह माना जाएगा और इसके खंडन की जिम्‍मेदारी याचिकाकर्ता की होगी।"

    रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1965 SC 881 पर भरोसा किया गया।

    कपूर ने तर्क दिया था कि इंटरनेट बहुत ही अश्लील सामग्र‌ियों भरा हुआ है और इसलिए उनकी सामग्री के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा जाना चाहिए।

    इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, न्यायालय ने कहा, "इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की बाढ़ मुख्य रूप से है इसलिए है क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने इस तरह की सामग्री को अलग करने और रोकने के लिए तंत्र नहीं बनाया है और इस विफलता को याचिकाकर्ता की ओर से वैध युक्तिकरण नहीं माना जाना चाहिए।

    इस तरह का प्रस्तुतिकरण उसी उदाहरण के समान है कि एक व्यक्ति एक आवासीय कॉलोनी में इस बहाने से कचरा फैलाता है ‌कि वह कॉलोनी पहले से ‌ही गंदी है।"

    एकता कपूर ने यह भी तर्क दिया कि अगर उनके खिलाफ कोई मामला बनता है, तो उनकी कंपनी एएलटी बालाजी को सह-अभियुक्त के बनाए बिना अलग-थलग मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

    अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रवेल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2012 (5) एससीसी 661 पर भरोसा जताया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी के निदेशक को कंपनी को धोखा दिए बिना उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

    न्यायालय हालांकि इस दलील को "प्र‌िमैच्योर" माना क्योंकि अभी भी मामले की जांच चल रही है और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा‌ कि यह मामला अनीता हाड़ा के मामले से अलग है क्योंकि इस मामले में, यह सुनिश्चित करना शिकायतकर्ता के हाथ में नहीं था कि कंपनी को भी आरोपी बनाया जाए।

    कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, "अनीता हाड़ा (सुप्रा) का मामला एनआई अधिनियम, 1881 के धारा 138 और 141 के तहत दर्ज किया गया शिकायत मामला था और कंपनी को एक आरोपी के रूप में शामिल करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर थी। इसलिए, अनीता हाड़ा के मामले (सुप्रा) की समानता को वर्तमान मामले में जांच के इस स्तर पर नहीं लिया जा सकता है .. "

    कोर्ट ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में एएलटी बालाजी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की थी और कंपनी को आरोप पत्र में आरोपी बनाया जा सकता है।

    कपूर ने तर्क दिया था कि एपिसोड में अश्लीलता नहीं दिखाई गई थी और शारीरिक अंतरंगता के दृश्य ग्रा‌फिक नहीं थे, बल्‍कि नकली थे। न्यायालय ने हालांकि कहा कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सामग्री प्रकृति में अश्लील नहीं है।

    कोर्ट ने कहा, "इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों को लागू नहीं होता है। आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के संबंध में यह तय करना होगा कि यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों का सही आशय क्या है, क्या ग्राफिक चित्रण ‌ही "स्पष्ट कृत्य" का गठन करेगा या क्या इस प्रावधान को लागू करने में नकली कृत्य को भी जा सकता है।

    यह निर्धारित करने के लिए कि मामला अश्लील है या नहीं, सामग्री का वस्तुपरक मूल्यांकन आवश्यक है। व्यक्तिगत पसंद पर आधार‌ित जजों के व्यक्तिपरक रवैये को दूर करने के लिए, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी।

    शिकायतकर्ता ने कहा‌ कि सीरीज़ का एक विशेष दृश्य (जहां अंतरंग गतिविधियां करते समय सेना की वर्दी पहनी गई है) राष्ट्रीय प्रतीक की पवित्रता को भंग करता है, इसकी बदनामी होती है।

    हालांकि, कोर्ट ने इस दलील में मेरिट नहीं पाया और यह माना कि आईपीसी की धारा 298 के प्रावधान और राज्य प्रतीक अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है।

    कोर्ट ने आगे कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 भारत के राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल नहीं करता है।

    कपूर ने तर्क दिया कि विवादित सामग्री केवल वयस्कों के लिए उपलब्ध थी। इस दलील को अप्रासंगिक मानते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि सामग्री अश्लील है, तो यह गैर-जरूरी है कि एक सब्सक्राइबर प्रौढ़ है।

    कपूर ने तर्क दिया था कि अनुचित प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे।

    इस दलील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध के अधीन है और अगर सामग्री सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के खिलाफ है और आईपीसी की धारा 292 के अनुसार अश्लील है, तो ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (2) के तहत नियंत्रण की उत्तरदायी है।

    अंत में, अदालत ने कपूर की इस दलील को खारिज कर दिया कि एक व्यक्ति, जिसने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है और उसने सामग्री देखी है वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता कि सामग्री अश्लील है।

    जस्टिस शुक्ला ने कहा, "मुझे डर है, यह सिद्धांत अत्याचारी देयता और आपराधिक दायित्व से संबंधित मामले में लागू होता है। इसलिए, मेरी विनम्र राय में, एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है कि सामग्री अश्लील है, तो ऐसी सामग्री के चित्रण का करने उत्तरदायी व्यक्ति या ऐसी सामग्री का चित्रण करवाने का उत्तरदायी व्यक्ति अपनी ज‌िम्मेदारी को इस आधार पर नही छोड़ सकता कि ग्राहक जो इसे देखने का विकल्प चुन रहा है, उसके बाद कोई शिकायत नहीं कर सकता है।"

    एकता कपूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 298 धारा 34, धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67-ए और भारतीय राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग पर रोक) अधिनियम, 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इंदौर के निवासी ने शिकायतकर्ता, वाल्मीक सकारागाये, आरोप लगाया था कि वेब शो XXX सीजन 2 में अश्लीलता फैलाई गई है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। प्राथमिकी में एक विशेष दृश्य का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कथित रूप से भारतीय सेना की वर्दी को अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया गया है।

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    इस साल की शुरुआत में, भारतीय सेना और उनकी वर्दी का अपमान करने के लिए कथित तौर पर "XXX - सीजन 2" की स्ट्रीमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी से संपर्क करने के निर्देश के साथ याचिका खारिज कर दी थी।

    केस टाइट‌िल: एकता कपूर बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    प्रतिनिधित्वः याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ लूथरा, एडवोकेट श्री नितेश जैन, एडवोकेट श्री आनंद सोनी, एडवोकेट श्री मनोज सिलावट।

    श्री पुष्यमित्र भार्गव, अपर महाधिवक्ता श्री अनिरुद्ध गोखले, लोक अभियोजक और श्री यश तिवारी, प्रतिवादी / राज्य की ओर से।

    श्री बी गौतम, श्री नीरज गौतम प्र‌‌‌तिवादी संख्या 2 के लिए।

    श्री वाल्मिक सकारगायेन, एडवोकेट-इन-पर्सन।

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