"ऐसी अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकते": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से बीकेयू की नाकाबंदी हटाने का आदेश दिया

Avanish Pathak

24 Sept 2022 4:19 PM IST

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कल आधी रात को हुई सुनवाई में हरियाणा सरकार को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों द्वारा की गई नाकेबंदी को हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि ऐसी अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस आलोक जैन की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिला प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो।

    अदालत ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को बिना किसी बाधा के मुक्त प्रवाह और यातायात के लिए खुला रखा जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हुई है (भारतीय किसान यूनियन द्वारा विरोध) को सुलझा लिया जाए ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति में और गिरावट न हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारे इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि, यहां सावधानी बरतने की जरूरत है कि मामले को अधिमानतः सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता है। बल प्रयोग का सहारा अंतिम विकल्प होना चाहिए और वह भी तब तक जब तक कि प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता न हो।"

    मामला

    अदालत एक वकील रणदीप तंवर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था कि सड़क के बीच में टेंट लगाने के अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों को तैनात करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके यातायात रुक गया है।

    हाईकोर्ट को बताया गया कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में एक समूह ने नाकाबंदी की है और अब 400 से 500 लोग और 75-80 ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी मौके पर पहुंच गए हैं। यह जाम का कारण बना है।

    इसके अलावा, यह बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने आम जनता को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए, अवरुद्ध होने से न केवल यातायात की मुक्त आवाजाही प्रभावित हा रही बल्कि जनता का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न भी हो रहा है।

    याचिका में अंत कहा गया है कि जिन नागरिकों को देश भर में बिना किसी बाधा के घूमने का मूल अधिकार है, उन्हें कुछ लोगों के इशारे पर प्रतिबंधित और बाधित नहीं किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने शुरुआत में प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को बिना किसी बाधा के मुक्त प्रवाह और यातायात के आवागमन के लिए खुला रखा जाए ताकि जनता को परेशानी न हो।

    अदालत ने निर्देश दिया, "हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव (प्रतिवादी संख्या एक) को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों और रिपोर्ट के साथ-साथ निर्धारित तिथि पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने दें।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया कि भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी समूह) को अपने अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदुनी के माध्यम से रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में शामिल किया जाए।

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