'सीनियर वकीलों को कोर्ट के हिस्से का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से सुनवाई के दौरान समय की कमी को ध्यान में रखने को कहा

LiveLaw News Network

23 Dec 2021 9:38 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर बहस करने के लिए वकीलों की जिद पर नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि सीनियर वकील दोनों तरफ से पेश होते हैं जो आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें सीनियर वकीलों को कोर्ट के हिस्से का समय उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

    पीठ ने कि इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा,

    "हम बार के सदस्यों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अदालत के समय की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक जिम्मेदारी की भावना के साथ न्यायालय के साथ सहयोग करने का अनुरोध करते हैं।"

    आगे कहा,

    "वकीलों को यह महसूस करना चाहिए कि मामला सूचीबद्ध होने की पहली तारीख, प्रारंभिक सुनवाई की तारीख है और अदालत मामले के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर आगे बढ़ती है। यह मामले की योग्यता के आधार पर अपील के निर्णय की तारीख नहीं है। हम सभी को इस तथ्य से सावधान रहना होगा कि जिस दिन अपील को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, उस दिन बड़ी संख्या में अन्य मामले सूचीबद्ध होते हैं।"

    न्यायालय एकल न्यायाधीश के आदेश के एक हिस्से के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को अपने शौचालय क्लीनर उत्पाद 'डोमेक्स (DOMEX)' से संबंधित चार विज्ञापनों को किसी भी मंच पर प्रकाशित करने से रोक दिया था। हारपिक (HARPIC) या विचाराधीन बोतल के सभी संदर्भों को हटाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था, जिसे भ्रामक रूप से रेकिट बेंकिज़र के पंजीकृत मार्क के समान माना गया था।

    एचयूएल ने तब खंडपीठ से संपर्क कर उक्त आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

    यह देखते हुए कि दोनों पक्षों की सुनवाई लगभग 1 घंटे 30 मिनट तक चली, अदालत ने आदेश पारित करने से पहले निम्नलिखित टिप्पणी की,

    " हम यह देखना चाहते हैं कि विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों में, हमारा अनुभव रहा है कि मामलों को बहुत जोरदार तरीके से लड़ा जाता है और पहली तारीख को जब अपील सूचीबद्ध होती है, तो अदालत हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं होती है। आक्षेपित आदेश (जो अनिवार्य रूप से आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत है), अपीलकर्ता (एचयूएल) के वकील, जो हमेशा एक वरिष्ठ वकील हैं, इस मामले पर बहस करने के लिए दबाव डालते हैं जब तक कि अदालत उनसे सहमत नहीं हो जाती।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इसी तरह, जब न्यायालय आक्षेपित आदेश या उसके किसी भाग के संचालन पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं हो जाती तब तक प्रतिवादी मामले पर बहस करना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    दोनों पक्षों के वकील द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार है कि एकल न्यायाधीश केवल अपीलकर्ता (एचयूएल) के विज्ञापनों में दर्शाए गए बोतल के आकार को नहीं उठा सकता और उसकी तुलना प्रतिवादी द्वारा प्राप्त उपकरण पंजीकरण में दर्शाया गया बोतल का आकार जो शौचालय क्लीनर 'हारपिक' के निर्माण में लगा हुआ है।

    अदालत ने कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि उनकी बाजार हिस्सेदारी कम हो सकती है, इनमें से कुछ उत्पाद डाबर और इमामी जैसे प्रसिद्ध उपभोक्ता वस्तुओं के खिलाड़ियों से आते हैं। यह प्रस्तुत करना कि प्रथम दृष्टया बोतल का आकार व्यापार में इस्तेमाल होने वाली अन्य सभी बोतलों के समान आकार को देखते हुए सही प्रतीत होता है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी प्रमुख बाजार खिलाड़ी प्रतीत होता है, यह नहीं माना जा सकता है कि विज्ञापनों में चित्रित बोतल, अर्थात् दूसरा, चौथा और पांचवां विज्ञापन, केवल उसके उत्पाद से संबंधित है।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा दायर करने के बाद से दूसरे, चौथे और पांचवें विज्ञापनों के संबंध में कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं हुई है। हम आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाने के इच्छुक हैं, जैसा कि यह दूसरा, चौथा और पांचवां विज्ञापन संबंधित है।"

    कोर्ट ने कहा कि वह तीसरे विज्ञापन के लिए प्रतिवादी के पक्ष में दिए गए आदेश पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है।

    अब इस मामले की सुनवाई 16 मार्च 2022 को होगी।

    एकल न्यायाधीश का आदेश

    न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा था कि एक विज्ञापनदाता को विज्ञापन में दिखाने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए और वादी को इसके प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए।

    वह 2001 से 'हारपिक' ट्रेडमार्क के तहत टॉयलेट क्लीनर के निर्माण में शामिल कंपनी द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जो प्रतिवादियों के खिलाफ टॉयलेट क्लीनर 'डोमेक्स' के निर्माण में लगा हुआ था।

    वादी का मामला है कि DOMEX उत्पाद से संबंधित प्रतिवादी का विज्ञापन कथित तौर पर HARPIC टॉयलेट क्लीनर को बदनाम करने के लिए बनाया गया है।

    यह भी कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा पांच विज्ञापन लॉन्च किए गए, जिसमें कथित तौर पर HARPIC को अप्रभावी और शौचालय की सफाई के लिए बेकार होने का दावा किया गया।

    वादी के अनुसार, आक्षेपित विज्ञापन ने HARPIC उपभोक्ताओं का मजाक उड़ाया और उन्हें तुरंत अपनी प्राथमिकताएं DOMEX में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।

    तदनुसार, वादी ने प्रतिवादी को पांच विज्ञापनों यानी टीवीसी, सोशल मीडिया और प्रिंट विज्ञापन के प्रकाशन, प्रसारण या सार्वजनिक डोमेन में डालने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की थी।

    केस का शीर्षक: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम रेकिट बेंकिसर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

    आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:

    Next Story