'हम कानून नहीं बना सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने सतत विकास के लिए 'एक व्यक्ति एक पेड़' की नीति की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

19 Jan 2022 4:14 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सतत विकास के लिए 'एक व्यक्ति एक पेड़' की नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।

    कोर्ट ने देखा कि मसौदा नीतियों का विषय विशेष रूप से विधायिका के क्षेत्र में है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

    बेंच ने कहा,

    "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अदालत की प्रमुख भूमिका कानून की व्याख्या करने की है और असाधारण मामलों को छोड़कर कानून को लागू करने की नहीं है। नीति का प्रारूपण प्रतिवादी के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए याचिकाकर्ता के नीति का मसौदा तैयार करने के लिए परमादेश जारी करने का अनुरोध का कोई मामला नहीं बनता है।"

    याचिकाकर्ता, राहुल भारद्वाज ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्थायी समाधान के साथ आने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश की मांग की थी।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभिन्न राज्य सरकारें सतत विकास के संबंध में अस्थायी "जुगाड़" या समाधान लेकर आ रही हैं। हालांकि, दिल्ली में, जहां जगह की कमी है, याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य को "एक व्यक्ति, एक पेड़" की नीति लानी चाहिए।

    उन्होंने अदालत से उक्त नीति की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।

    बेंच ने देखा कि प्रार्थना परमादेश की रिट के दायरे से बाहर है। बेंच ने याचिकाकर्ता के पास सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी।

    प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट अनुराग अहलूवालिया पेश हुए।

    केस का शीर्षक: राहुल भारद्वाज बनाम राज्य, डब्ल्यूपी (सी) 14483/2021

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