जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने के स्तर पर साक्ष्य की गुणवत्ता या मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Feb 2023 1:39 AM GMT

  • जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने के स्तर पर साक्ष्य की गुणवत्ता या मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जमानत अर्जी पर फैसला देने के चरण में वह सबूत की गुणवत्ता या मात्रा पर विचार नहीं कर सकता है। वह केवल इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या ऐसा लग रहा है कि आरोपित ने अपराध किया है और क्या वह जमानत का हकदार है?

    जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लगाया गया है। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।

    कोर्ट ने आदेश में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को भी वेटेज दिया, जिसे एएसआई ने दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि उसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्डिंग किए गए मृत्यु पूर्व बयान में कोई कमी नहीं मिली।

    इस संबंध में कोर्ट ने बेताल सिंह बनाम एमपी राज्य (1996) एससीसी (सीआरआई) 624 के मामले में सु्प्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह माना गया था कि दुल्हन को जलाने के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज मृत्युपूर्व बयान पर कार्रवाई की जा सकती है, यदि वह सत्य, सुसंगत और मृतक को ऐसा बयान देने के लिए प्रेरित करने के किसी भी प्रयास से मुक्त पाया जाता है।

    कोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए कहा,

    "मृत्युपूर्व दिए गए दोनों बयानों को देखने से पता चलता है कि सामग्री लगभग समान है, एएसआई ने इसे स्थानीय भाषा में दर्ज किया है और इलाज करने वाले डॉक्टरों ने इसे अंग्रेजी में दर्ज किया है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पुलिस या डॉक्टरों की आवेदक से कोई दुश्मनी थी। जांच अधिकारी ने उन अभियुक्तों को निष्पक्ष रूप से बरी कर दिया है, जिनका नाम एफआईआर में था, लेकिन उनके नामों का उल्लेख मृत व्यक्ति के बयान में नहीं किया गया था। पुलिस और इलाज करने वाले डॉक्टरों की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई की धारणा यहां पैदा होनी चाहिए।”

    दरअसल, मौजूदा मामले में आरोपी (मृतक के पति) पर दहेज की मांग पर पत्नी के सा‌थ क्रूरता करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

    मामले में जमानत की मांग करते हुए आरोपी के वकील ने दलील दी कि मौजूदा मामले में मौत से पहले दिया गया बयान एएसआई ने दर्ज किया था, जिससे संकेत मिलता है कि आवेदक ने मृत व्यक्ति पर कुछ तरल पदार्थ छिड़का और उसे आग लगा दी।

    एक पुलिस अधिकारी द्वारा मरने से पहले बयान दर्ज करने पर आपत्ति जताते हुए आगे कहा गया कि उक्त बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसे कानून के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है।

    आवेदक की ओर से उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य निवेदन किए गए हैं।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एएसआई द्वारा दर्ज किया गया बयान मरने से पहले दिया गया बयान है और केवल यह कहा गया है कि उक्त बयान एएसआई के समक्ष और यहां तक कि 2 उपचार करने वाले डॉक्टरों के समक्ष भी, समान है मरने से पहले की घोषणा के रूप में वे अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान उनके द्वारा विधिवत दर्ज किए गए हैं।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अस्पताल में एएसआई द्वारा दर्ज किए गए उक्त बयानों को हिंदी में लिया गया था और डॉक्टर द्वारा अंग्रेजी में दर्ज किया गया था और उक्त मरने से पहले दिए गए बयानों में कोई सामग्री विसंगति नहीं है।

    इस पृष्ठभूमि में, पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक द्वारा एक महिला को आग लगा दी गई थी, जहां वे दोनों रहते थे, अदालत ने इसे आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया।

    हालांकि, आवेदक की नजरबंदी की अवधि को देखते हुए, यह निर्देश दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले का तेजी से अधिमानतः एक वर्ष की अवधि के भीतर, फैसला किया जाए।

    केस टाइटलः अनीस बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 23624 of 2020]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 67

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