सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दिए बिना यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म के कॉन्टेंट समुदाय को बदनाम करते हैं या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Feb 2022 6:07 AM GMT

  • सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दिए बिना यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म के कॉन्टेंट समुदाय को बदनाम करते हैं या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह में किसी भी राहत से इनकार कर दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी सेंसर प्रमाण पत्र को चुनौती के अभाव में किसी फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं हो सकती है।

    बता दें, आज यानी शुक्रवार को यह फिल्म रिलीज हो गई।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा,

    "एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय की समाप्ति का नियम एक जनहित याचिका में भी लागू होता है, जैसा कि निजी हित में शुरू किए गए मुकदमे के संबंध में होता है।"

    विधायक अमीन पटेल द्वारा दायर जनहित याचिका और कमाठीपुरा के एक निवासी की याचिका में कहा गया है कि फिल्म पूरे क्षेत्र को कलंकित करती है और साथ ही पूरे गुजरात स्थित काठियावाड़ी समुदाय को भी बदनाम करती है।

    आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म के कुछ पहलुओं पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप करना अनुमति होगा क्योंकि याचिकाकर्ता दिसंबर 2021 में फिल्म को दिए गए सीबीएफसी प्रमाण पत्र को चुनौती देने में विफल रहे हैं।

    पीठ ने कहा,

    "भले ही न्यायालय किसी विशेष क्षेत्र के किसी विशेष तरीके से चित्रण के संबंध में एक या दूसरे तरीके से एक दृष्टिकोण बना सकता है, या यदि कोई सामग्री मौजूद है या किसी विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करने वाली फिल्म में दिखाई गई है, तो बोर्ड द्वारा दी गई सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्म के प्रमाणन को किसी चुनौती के अभाव में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अस्वीकार्य होगा।"

    पीठ ने आगे कहा कि एक बार जब निर्माताओं ने बोर्ड द्वारा निर्देशित संशोधनों या विलोपन का अनुपालन किया है, तो प्रमाणित फिल्म की रिलीज पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती है। फिल्म की रिलीज पर तभी कोई रोक हो सकती जब बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को चुनौती दी जाती है और न्यायालय इसके संचालन पर रोक लगाता है।"

    याचिका

    पीठ ने प्रतिवादी द्वारा सेंसर बोर्ड के समक्ष एक वैकल्पिक प्रभावोत्पादक उपाय के संबंध में दी गई दलीलों पर भरोसा किया।

    वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 32 के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक फिल्म प्रमाणित होने के बाद भी बोर्ड के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है और इस तरह की दर्ज की गई शिकायत पर बोर्ड केंद्र सरकार को अग्रेषित करने के लिए बाध्य है।

    पीठ ने कहा,

    "प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी की स्थिति ग्रहण करने के लिए किसी भी निकाय, समूह, संघ या व्यक्ति के किसी भी कदम को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम स्पष्ट राय के हैं कि याचिकाओं को सुनवाई योग्य बनाए रखने पर आपत्तियां अच्छी तरह से स्थापित हैं।"

    काठियावाड़ी के बिना फिल्म का शीर्षक होने पर सलाह दी जा सकती है: कोर्ट ने कहा

    'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पुस्तक के अनुसार, जिस पर फिल्म आधारित है, गंगूबाई ने उपनाम काठियावाड़ी का उपयोग करना त्याग दिया था और इसके बजाय काठवाली का इस्तेमाल किया था।

    चीफ ने कहा कि अगर ऐसा होता तो यह सलाह दी जाती कि फिल्म का शीर्षक काठियावाड़ी के बिना होता। हालांकि, बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को चुनौती के अभाव में ऐसे आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं।

    पीठ ने निर्माताओं को यह कहते हुए फिल्म में डिस्क्लेमर की लंबाई बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया कि यह सेंसर बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है।

    हमें डिस्क्लेमर को प्रिंट में पढ़ने में कम से कम 20 सेकंड का समय लगा। बोर्ड के लिए यह सलाह दी जाती कि डिस्क्लेमर को लंबे समय तक स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन एक बार फिर इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

    बेंच ने कहा कि आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोर्ट को कोई डिस्क्लेमर नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोड़ना पूरी तरह से प्राधिकरण के क्षेत्र में है।

    अंत में, अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बोर्ड ने नियमों/दिशानिर्देशों का पालन किए बिना 30 दिसंबर, 2021 को प्रमाण पत्र प्रदान किया। न ही याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी कि अधिनियम, नियमों और/या दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं ने 2022 की जनहित याचिका (एल) संख्या 5227 और 2022 के डब्ल्यूपी (एल) संख्या 5235 में भी अपने अधिकारों या तो मौलिक, अन्य संवैधानिक या वैधानिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया है। यह दलीलों की स्थिति है, राहत देना तो दूर की बात है।"

    केस का शीर्षक: हितेन धीरजलाल मेहता बनाम भंसाली प्रोडक्शंस


    Next Story