'निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते': केरल हाईकोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

19 Aug 2021 11:23 AM IST

  • निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते: केरल हाईकोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम याचिकाकर्ता को अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

    जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 20-सप्ताह की सीमा को पार करने के बावजूद इस तरह की समाप्ति की अनुमति दी। एक मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि वह मानसिक से विकलांग है, जिसके कारण उसे विकलांगता व्यवस्था में बच्चे का पालन-पोषण करना मुश्किल हो सकता है।

    अधिनियम के तहत केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ को ही समाप्त करने की अनुमति है और उस अवधि से परे गर्भधारण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक हो।

    एकल पीठ ने इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि,

    "गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के विकल्प की स्वतंत्रता नहीं छिनी जा सकती है। इसी तरह चिकित्सकीय समाप्ति के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य अवधि के बाद भी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का मां का अधिकार गर्भावस्था अधिनियम को अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है, अगर इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि अगर बच्चे का जन्म होता है, तो यह असामान्यताओं से ग्रस्त होगा क्योंकि यह गंभीर रूप से विकलांग है।"

    एक कपल्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की कि महिला को चिकित्सकीय रूप से गर्भपात की अनुमति दी जाए। यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एमटीपी अधिनियम में निर्धारित बाहरी समय सीमा समाप्त हो गई है, प्रतिवादी उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर रहे है।

    याचिकाकर्ता ने 22 सप्ताह के भ्रूण को इस आधार पर चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का आग्रह किया कि इसे जारी रखने से मां के जीवन को खतरा होगा और बच्चा शारीरिक और मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा।

    जब मामला पिछले अवसर पर न्यायालय के सामने आया था, तो उसने कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्थायी मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच करने और साथ ही गर्भावस्था को जारी रखने पर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक रूप से महिला और बच्चे को संभावित जोखिम के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    बोर्ड ने प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा कि भ्रूण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, एक क्रोमोसोमल विसंगति जो परिवर्तनशील मानसिक असामान्यता, अंतःस्रावी समस्याओं और बाद के जीवन में मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जुड़ी है। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जानलेवा बीमारी नहीं है।

    फिर भी उसी रिपोर्ट में बोर्ड की न्यूरोलॉजी की राय से पता चला कि महिला हल्के मानसिक मंदता, दृश्य गड़बड़ी, दौरे और बाएं निचले अंग की कमजोरियों से पीड़ित है और 55% की स्थायी विकलांगता है।

    इसलिए उक्त कारणों से बोर्ड ने मामले में गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

    कोर्ट ने पाया कि भ्रूण में पाई गई असामान्यता जीवन के लिए खतरा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था को जारी रखने से महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर चोट लग सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "यदि उक्त भ्रूण विकार का विश्लेषण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां यह हो सकता है यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता के गर्भ को जारी रखने से याचिकाकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होगा।"

    इस प्रकार याचिका को अनुमति दी गई।

    केस का शीर्षक: कार्तिका सुमेश एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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