सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से रंग नहीं सकते और उन्हें वक्फ नहीं मान सकते: सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

21 Oct 2022 3:14 PM GMT

  • सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से रंग नहीं सकते और उन्हें वक्फ नहीं मान सकते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि चूंकि वह 'वक्फ' की 2 श्रेणियों और एक मुस्लिम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक ट्रस्ट के बीच विभाजन पर विचार करता है, इसलिए वह "सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से पेंट करते हुए उन्हें वक्फ के रूप में नहीं मान सकते।

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपना आदेश तय करना शुरू कर दिया था कि क्या इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित हर चेरिटेबल ट्रस्ट बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 और वक्फ एक्ट, 1995 के संदर्भ में अनिवार्य रूप से वक्फ है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की अपील पर अपना आदेश दे रहे थे, जहां हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के गठन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि गठन की तारीख पर राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की, राज्य में मौजूद शिया या सुन्नी वक्फों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता और वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के प्रावधान सभी मुस्लिम पब्लिक ट्रस्टों पर लागू होते रहेंगे।

    बेंच ने कहा,

    "वक्फ संपत्तियों से संबंधित मुद्दे को सख्ती से और कानूनी रूप से विनियमित किया जा रहा है, अगर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सार्वजनिक ट्रस्ट हैं जो वास्तव में वक्फ हैं और जो ट्रस्ट अधिनियम की धारा 28 के तहत नहीं आते हैं तो निस्संदेह उन्हें केंद्रीय अधिनियम, 1995 वक्फ अधिनियम के तहत आना चाहिए। मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, अधिनियम के तहत वक्फ होने की आवश्यकता नहीं है।"

    पीठ ने वक्फ के घटक तत्वों पर चर्चा करते हुए कहा, "वक्फ अधिनियम में परिभाषा से अनिवार्य आवश्यकता यह है कि समर्पण होना चाहिए। समर्पण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो संपत्ति का मालिक है। यह होना चाहिए स्थायी; स्थायी का मतलब यह समय की अवधि के लिए नहीं हो सकता है, यह हमेशा के लिए होना चाहिए। एक वक्फ को रद्द नहीं किया जा सकता है। जो संपत्ति वक्फ की विषय वस्तु है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। वक्फ का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो मुस्लिम कानून में अनुमोदित हो धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में। यह पूरी दुनिया की पवित्रता या धार्मिकता या धर्मार्थ प्रकृति की अवधारणा नहीं है, बल्कि मुस्लिम कानून के तहत ऐसा माना जाता है।

    समर्पण का कोई निर्धारित तरीका नहीं है, यह लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक वक्फ सार्वजनिक उपयोगिता प्राप्त करने और बढ़ावा देने के द्वारा बनाया जा सकता है,सार्वजनिक उपयोगिता हालांकि मुस्लिम कानून में स्वीकृत वस्तु के लिए होनी चाहिए, और उक्त शर्त के अधीन, लाभार्थी मुस्लिम है या नहीं, एक वक्फ हो सकता है ... यहां तक ​​कि एक मुस्लिम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के मामले में भी, मुस्लिम का इरादा सामान्य कल्याण के लिए गतिविधियों के लिए प्रदान करना है और जो धर्मनिरपेक्ष हैं और बोर्ड भर में, सभी मनुष्यों के लिए धर्म के बावजूद, सार्वजनिक विश्वास और वक्फ के बीच द्वंद्व अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।"

    पीठ ने आगे कहा,

    "इस अदालत ने एक सार्वजनिक ट्रस्ट और एक वक्फ के बीच अंतर को बनाए रखा है। यह पूरी तरह से मुस्लिम पर छोड़ दिया जाएगा कि वह यह फैसला करे कि उसे ट्रस्ट का रास्ता अपनाना चाहिए या समर्पण के माध्यम से समर्पण करना चाहिए। वक्फ। ट्रस्ट की अवधारणा मुसलमानों के लिए अज्ञात नहीं है, वक्फ को एक ट्रस्ट के रूप में वर्णित किया गया है। एक ट्रस्ट को स्थायी नहीं होना चाहिए और कुछ शर्तों के तहत रद्द किया जा सकता है। कम से कम बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट के तहत, ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री की अनुमति है , हालांकि केवल चैरिटी कमिश्नर की पिछली मंजूरी से। जबकि वक्फ के मामले में समर्पण पर सर्वशक्तिमान में संपत्ति का हस्तांतरण होता है और कानून में अलगाव की अनुमति नहीं है।"

    केस टाइटल : महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और अन्य


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