दूसरे राज्य में दर्ज ईडी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

8 March 2023 5:24 PM IST

  • दूसरे राज्य में दर्ज ईडी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो केवल इस आधार पर मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि आरोपी कर्नाटक में रह रहा है और बैंक अकाउंट भी कर्नाटक से संचालित कर रहा है।

    जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2013 में दर्ज मामले को रद्द करने और यह घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि ये सर्च मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत अवैध और असंवैधानिक है।

    पीठ ने कहा,

    "यह अदालत मुंबई में दर्ज मामले में प्रतिवादी-ईडी द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और न ही कोई आदेश पारित कर सकती है।"

    ईडी ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा 2013 में आईपीसी की धारा 120बी और 420 सहित विभिन्न आईपीसी अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

    ईडी ने तब तलाशी ली और कंपनी के बैंक खाते को सील कर दिया और जब्त राशि और अन्य सामग्री को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को भेज दिया। बैंक खाते बेंगलुरु और चेन्नई में थे।

    याचिकाकर्ता का तर्क

    कंपनी ने तर्क दिया कि मुंबई पुलिस द्वारा अपराध संख्या 316/2013 में दर्ज किए गए विधेय अपराध पर सुप्रीम कोर्ट ने 27.03.2017 को रोक लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेय अपराध पर पहले ही रोक लगा दी गई है, तो ईडी के पास पीएमएलए मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने और किसी भी दस्तावेज को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

    इसके अलावा, कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है और वेतन का भुगतान करने और अन्य चल रहे खर्चों और कर बकाया को पूरा करने के लिए बैंक खातों तक पहुंचने की आवश्यकता है।

    हालांकि, ईडी के विशेष वकील मधुकर देशपांडे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कर्नाटक एचसी के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि विधेय अपराध और ईडी का मामला मुंबई में दर्ज है।

    अदालत ने 2015 (1) MWN (Cr.) 618 में रिपोर्ट किए गए क्रिमिनल ओपी नंबर 22498/2014 और एमपी नंबर 1/2014 में एस इलानाहाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और सैयद मोहम्मद मसूद बनाम भारत संघ और अन्य ने 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 4510 में के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब किसी अन्य राज्य में प्राथमिकी दर्ज की जाती है, केवल याचिकाकर्ता-आरोपी कर्नाटक राज्य में रह रहे हैं और बैंक खाता कर्नाटक में चल रहा है, तो यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में आपराधिक कार्यवाही को संज्ञान और रद्द नहीं कर सकता है।"

    इस प्रकार कोर्ट ने कहा,

    "मैं मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि इस न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने और प्रतिवादी-ईडी के खिलाफ कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जब मामला मुंबई में दर्ज किया गया था और संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और दिल्ली में न्यायिक प्राधिकरण को भेज दिया गया।"

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले मुंबई न्यायालय से संपर्क करना है और दिल्ली में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय भी है।"

    केस टाइटल: विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 2576 ऑफ 2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 98

    आदेश की तिथि: 28-02-2023

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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