'गलत सूचना देने पर सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता': दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर का खुलासा न करने के लिए बर्खास्तगी के खिलाफ बीएसएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज की

Shahadat

3 Nov 2022 7:23 AM GMT

  • गलत सूचना देने पर सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर का खुलासा न करने के लिए बर्खास्तगी के खिलाफ बीएसएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग होने पर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के "गैर-प्रकटीकरण और गलत प्रकटीकरण" पर बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता शुरू से ही झूठी सूचना दे रहा था- जब उसने बीएसएफ में पोस्ट के लिए आवेदन करते समय फॉर्म भरा था, जब उसने अभी तक अपना प्रशिक्षण शुरू नहीं किया। इसके बाद एक बार फिर जब उन्होंने ज्वाइन करने के बाद कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।

    अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि वह एफआईआर या उससे होने वाली कार्यवाही से अनजान है, क्योंकि वह निश्चित रूप से हर स्तर पर पक्षकार होता।

    पीठ ने कहा,

    "यह किसी प्रतिष्ठित बल-बीएसएफ में नौकरी के लिए आवेदन करते समय फॉर्म भरते समय याचिकाकर्ता जैसे किसी भी विवेकपूर्ण नागरिक के लिए अच्छा नहीं होता। यह जवाब देते समय याचिकाकर्ता जैसे किसी भी विवेकपूर्ण सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी अच्छा नहीं है। कारण बताओ नोटिस जब वह पहले से ही प्रतिष्ठित बल-बीएसएफ का हिस्सा है। किसी को भी विशेष रूप से याचिकाकर्ता को किसी भी स्तर पर यानी सशस्त्र बलों में शामिल होने के समय या सशस्त्र बलों में शामिल होने के बाद ऐसी गलती करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वही न केवल हानिकारक हैं, बल्कि अपेक्षित मानदंडों के विपरीत भी हैं।"

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक बार नहीं, बल्कि दो बार गलती करने का दोषी है और सशस्त्र बलों में इस तरह के कृत्य क्षमा योग्य नहीं हैं। पीठ ने आगे कहा कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दावली "कठोर और झूठी बातों से भरी हुई थी।"

    मुकदमा

    याचिकाकर्ता के मुताबिक नाबालिग होने पर उसे एफआईआर में झूठा फंसाया गया।

    जब उसने बीएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया तो एफआईआर के बारे में खुलासा नहीं किया। उसे नियुक्त किया गया और प्रशिक्षण पूरा किया गया। सत्यापन के दौरान, बीएसएफ को इसके बारे में पता चला और उसे 4 फरवरी, 2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया और उसे 18 फरवरी, 2012 को बिना किसी पेंशन लाभ के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी अपील 7 मार्च, 2016 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ता का यह मामला था कि उसे एफआईआर के संबंध में जानकारी का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत विशिष्ट प्रतिबंध है।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि सत्यापन और नामांकन फॉर्म दाखिल करते समय याचिकाकर्ता ने झूठी जानकारी दी, क्योंकि उसने एफआईआर के बारे में खुलासा नहीं किया। उसके बाद कारण बताओ नोटिस पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया दी।

    जेजे एक्ट प्रोटेक्शन

    अदालत ने कहा कि किशोर के रूप में कानून की स्थिति को अधिनियम में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो कानून का परोपकारी टुकड़ा है, जो मुख्य रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए बनाया गया।

    अदालत ने कहा,

    "अधिनियम की धारा 19(1) को पढ़ने से पता चलता है कि यह सुरक्षा प्रावधान है, जो विशेष रूप से यह बताता है कि भले ही कोई किशोर चाहे कोई अपराध करने के बाद दोषी ठहराया गया हो और किसी अन्य के तहत दंडित/गिरफ्तार/दोषी ठहराया गया हो तो वह निरर्थक होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इतना ही नहीं अधिनियम की धारा 19 (2) बोर्ड को इस तरह के दोषसिद्धि के प्रासंगिक रिकॉर्ड को प्रासंगिक स्तर पर हटाने के लिए अनिवार्य करती है, जैसा कि कहा गया है निर्धारित नियमों के अनुसार इसी तरह अधिनियम की धारा 21 किशोर के विवरण के प्रकाशन पर रोक लगाती है, क्योंकि ऐसे किशोर कानून का उल्लंघन करने वाले या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किशोर के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिनियम के तहत खुलासा किया जाना है।"

    अदालत ने कहा कि कानून की स्थिति केवल इस मुद्दे को हल करती है कि पोस्ट के लिए आवेदन करते समय याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर के लंबित होने का खुलासा न किया जाए।

    "हालांकि, आदेश दिनांक 18.02.2012 को "मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ..." प्रतिवादियों द्वारा पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने दो मौकों पर अपनी जानकारी के लिए झूठी जानकारी दी।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों का मामला गैर-प्रकटीकरण का है और याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर की गलत जानकारी देने के लिए भी योग्य है। हालांकि याचिकाकर्ता को गैर-प्रकटीकरण के लिए अधिनियम के आधार पर संरक्षण प्राप्त है, लेकिन "हमारे विचार में वह दो बार झूठी जानकारी देने के कारण किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "... जैसा कि याचिकाकर्ता ने दूसरी बार सफलता प्राप्त की और बीएसएफ की सेवाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है।"

    अदालत ने कहा,

    "एफआईआर या एफआईआर की स्थिति में जाने बिना याचिकाकर्ता का कर्तव्य है कि वह प्रतिवादियों को उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में सच्चाई से अवगत कराए। ऐसा नहीं करने पर याचिकाकर्ता रोक लगाने और उसके बारे में गलत तथ्य प्रकट करने दोनों के लिए घोर रूप से दोषी है। इस तरह का बयान और दो बार कृत्य सैनिक को शोभा नहीं देता, खासकर वह बीएसएफ में शामिल होने की कगार पर है।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कृत्यों से अधिकारियों के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, "क्योंकि वह आखिरी स्तर पर प्रतिवादियों के हितों के लिए हानिकारक कार्य करने का दोषी है।"

    यह फैसला सुनाते हुए कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सही तरीके से कार्यवाही की, अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता अधिनियम के समय नाबालिग है, लेकिन जब उसने झूठे बयान दिए और "वह भी तब जब वह बीएसएफ की सेवाओं में था तब उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी।"

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को इस प्रकार गैर-प्रकटीकरण और गलत प्रकटीकरण का दोषी ठहराया गया।"

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जितेंद्र कुमार सिंह और अंजलि कुमारी, एडवोकेट विक्रांत एन. गोयल, अजय सिंह, शिखर सरदाना, अंकिता पेश हुए।

    उत्तरदाताओं की ओर से सारंगी उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: अनिल कुमार बनाम भारत संघ और अन्य।

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