"क्या अभियुक्त की स्वतंत्रता को तब बाधित किया जा सकता है, जब ट्रायल कोर्ट ट्रायल को आगे बढ़ाने में असमर्थ है?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

SPARSH UPADHYAY

23 Nov 2020 2:54 PM IST

  • क्या अभियुक्त की स्वतंत्रता को तब बाधित किया जा सकता है, जब ट्रायल कोर्ट ट्रायल को आगे बढ़ाने में असमर्थ है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार (17 नवंबर) को उत्तर प्रदेश राज्य के विधि विभाग से यह जवाब मांगा कि क्या ट्रायल की अनुपस्थिति में, आरोपी-आवेदक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ एक जमानत मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें, दिनांक 22.10.2020 के आदेश के अनुपालन में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, गोंडा ने एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि मामले में अभियुक्त के खिलाफ 26.3.2019 को आरोप तय किये जा चुके हैं।

    तत्पश्चात, रिपोर्ट में कहा गया कि, मुकदमे की कार्यवाही COVID-19 स्थिति के कारण रुकी हुई है, हालाँकि, 26.11.2020 को गवाहों की परीक्षा के लिए तारीख तय की गई है।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने देखा,

    "यदि उपरोक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट, COVID-19 स्थिति के कारण मामले में परीक्षण को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट, ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा पाती है, तो आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई तार्किक कारण नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि COVID-19 की स्थिति आने वाले दिनों में नियंत्रित नहीं होने वाली है।

    इसलिए, न्यायालय ने देखा,

    "उस स्थिति में, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त-आवेदक की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, जब ट्रायल अदालतें मुकदमे को आगे बढ़ाने में असमर्थ हों।"

    न्यायालय ने यह भी आदेश दिए,

    "राज्य के वकील को अगली तारीख पर अदालत को संबोधित करना होगा कि अदालत को क्या कोर्स अपनाना चाहिए, क्योंकि मुकदमे का संचालन नहीं करने के लिए तार्किक स्पष्टीकरण के आभाव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

    अंत में, एजीए को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ यूपी राज्य के विधि विभाग से विशिष्ट निर्देश लेने का निर्देश दिया गया "कि क्या परीक्षण की अनुपस्थिति में, आरोपी-आवेदक की स्वतंत्रता को बाधित जा सकता है, यदि ऐसा है, तो उसके तार्किक कारण क्या हो सकते हैं।"

    मामले को सोमवार (07 दिसंबर) को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

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