क्या संवैधानिक, निचली अदालतों में नाम से पहले 'राजा/नवाब/महाराजा/राजकुमार' टाइटल इस्तेमाल किया जा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य से पूछा

LiveLaw News Network

16 Jan 2022 6:56 AM GMT

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट में केस दाखिल करते समय अपने नाम के साथ महाराजा, राजा, नवाब, राजकुमार का टाइटल उपसर्ग के रूप में लगा सकता है?

    जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने एक याचिका में टाइटल पर गौर करने के बाद केंद्र और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में प्रतिवादी नंबर 1 का टाइटल "राजा लक्ष्मण सिंह" था।

    न्यायालय ने भारत के संविधान में 26वें संशोधन, अनुच्छेद 363-ए, और अनुच्छेद 14 [कानून के समक्ष समानता] का उल्लेख किया ताकि इस बात पर बल दिया जा सके कि भारतीय राज्य के शासकों को दी जाने वाली उपाधियां अब नहीं रहीं और उन्हें समाप्त कर दिया गया है।

    भारत के संविधान में 26 वें संशोधन के माध्यम से रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले शाही शीर्षक (प्रिवी पर्स) समाप्त कर दिया गया है और इस आशय का एक प्रावधान संविधान में शामिल किया गया, अर्थात, अनुच्छेद 363A के तहत भारतीय राज्यों के शासकों को की शाही उपाधि समाप्त कर दी गई है।

    जब याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त टाइटल निचली अदालत के समक्ष दायर किया गया था और इसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के समक्ष इसे दोहराया गया।

    इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए जाएं, जो निम्न बिंदु पर न्यायालय को संबोधित करेंगे।

    " क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद 363-ए और 26वें संशोधन को शामिल करने के बाद उपसर्ग के रूप में राजा, नवाब, महाराजा, राजकुमार की उक्त उपाधि से किसी व्यक्ति को संवैधानिक न्यायालय या निचली निचली अदालत में संबोधित किया जा सकता है।"

    रजिस्ट्री को उक्त याचिका के नोटिस के साथ-साथ एएसजी और एजी के संबंधित कार्यालयों पर आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि अगली तारीख को इस मुद्दे को संबोधित किया जा सके।

    इसके साथ ही मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2022 को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक - भगवती सिंह (मृतक के बाद से) पुत्र (स्वर्गीय) श्री राजा मानसिंह बनाम राजा लक्ष्मण सिंह पुत्र (स्वर्गीय) श्री राजा मानसिंह

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