दोषी ने नाबालिग लड़की को कहा- क्या आइटम किधर जा रही हो? मुंबई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया
Brij Nandan
25 Oct 2022 12:28 PM IST
मुंबई की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में 25 वर्षीय व्यवसायी को 1.5 साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है। 'आइटम' कहना और उसके बाल खींचना आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है।
स्पेशल जज एस जे अंसारी ने कहा,
"आइटम एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करता है, यह स्पष्ट रूप से उनकी शील भंग करने के उनके इरादे को इंगित करता है।"
अच्छे व्यवहार के संबंध में बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहा करने से इनकार करते हुए जज ने कहा,
"इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को उनके अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाना जरूरी है। नतीजतन, इसका लाभ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभियुक्त के प्रति अनुचित उदारता नहीं दिखाई जा सकती।"
अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि पीड़िता घटना से ठीक एक महीने पहले मुंबई के साकीनाका में शिफ्ट हो गई थी। वह आरोपी और उसके दोस्तों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत कर रही थी। वह लगातार उसका पीछा करता था और उसे "आइटम" कहकर संबोधित करता था।
हालांकि, 14 जुलाई, 2015 को, 16 वर्षीय स्कूल से लौट रही थी, जब आरोपी ने उसके बाल खींचे और उससे पूछा,
"क्या आइटम किधर जा रही हो?" और कहा कि 'ऐ आइटम सुन ना।'
रुकने के लिए कहे जाने पर, उस व्यक्ति ने लड़की को पुलिस हेल्पलाइन '100' पर कॉल करने के लिए मजबूर कर दिया।
जब तक पुलिस पहुंची तब तक आरोपी अबरार खान भाग गया, बाद में एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई। अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों का ट्रायल कराया।
खान के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी और पीड़ित दोस्त थे और उन पर झूठा मामला इसलिए थोपा गया क्योंकि पीड़िता के माता-पिता उनके रिश्ते से नाखुश थे।
हालांकि, अदालत ने पीड़िता की ठोस गवाही के आधार पर आरोपी से असहमति जताई।
अदालत ने कहा कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को जानते तक नहीं हैं। आरोपी द्वारा जिस तरह से किया गया, वह पूरी तरह से अनुचित था।
जज ने कहा कि इसके अलावा, आरोपी ने जानबूझकर पीड़िता के बाल पकड़े और उसे खींचा। साथ ही साथ उसे 'आइटम' कहा।
न्यायाधीश ने कहा कि पीछा करने का आरोप साबित नहीं हुआ है।
न्यायाधीश ने उसे आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी ठहराया।
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