कोई भी अस्पताल COVID के मरीजों के लिए बेड उपलब्ध होने पर रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

SPARSH UPADHYAY

18 Sep 2020 5:18 AM GMT

  • कोई भी अस्पताल COVID के मरीजों के लिए बेड उपलब्ध होने पर रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई भी अस्पताल किसी COVID​​-19 रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है, यदि ऐसे रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं और यह चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों में से एक है।

    मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने आगे कहा,

    "एक अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी, चाहे वह सरकारी हो या निजी, उन लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।"

    वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका में उठाया गया मामला, अस्पतालों में COVID-19 रोगियों (चाहे पता लगाया गया हो या संदिग्ध) के प्रवेश से संबंधित था।

    याचिकाकर्ता की शिकायत

    याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसी भी समय राज्य और निजी अस्पतालों में COVID -19 रोगियों के लिए कितने बेड उपलब्ध हैं।

    इस संबंध में कोई डेटाबेस नहीं है, जिसकी किसी व्यक्ति तक पहुंच हो। इसके अलावा, आरोप था कि बेड उपलब्ध होने के बावजूद, अस्पताल COVID -19 रोगियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं।

    राज्य का सबमिशन

    राज्य के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने एक डेटाबेस बनाया है जिसे किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है और जो अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देता है, अस्पतालों में COVID-19 रोगियों का प्रवेश, ऐसे अस्पतालों, आदि से सम्बंधित जानकारी उसपर उपलब्ध है.

    राज्य द्वारा इस बात से इंकार किया गया कि ऐसा कोई मामला सामने आया हो, जहां किसी भी सरकारी अस्पताल ने बेड की उपलब्धता के बावजूद COVID-19 रोगी को प्रवेश देने से इनकार किया हो।

    कोर्ट का अवलोकन

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "एक वैध कारण के बिना, ऐसा करना एक चिकित्सा संस्थान के मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के पास बिस्तर उपलब्ध होने के बावजूद COVID-19 रोगी को प्रवेश देने से इनकार करने वाले किसी भी अस्पताल का एक ठोस उदाहरण है, तो याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य नियामक आयोग की नोटिस में इस बात को ला सकते हैं।

    "इस तरह की शिकायत किए जाने पर, उक्त आयोग अस्पताल के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है क्योंकि वह उचित सोच सकता है", अदालत ने निष्कर्ष निकाला।

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