कलकत्ता हाईकोर्ट ने एयरटेल उपयोगकर्ता की शिकायत पर सुनील मित्तल के खिलाफ कथित जालसाजी की आपराधिक कार्यवाही को खारिज किया
Avanish Pathak
6 April 2023 8:43 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 और 468 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एक निजी शिकायत में आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में किसी भी मुकदमा चलाने योग्य मामले का खुलासा नहीं किया गया है।
जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने कहा कि शिकायतकर्ता अपनी लिखित शिकायत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सामग्री पेश नहीं कर पाया है।
अदालत ने कहा, "पुनरावृत्ति की कीमत पर यह कहा जा सकता है कि शिकायत अस्पष्ट है और कथित कृत्यों के लिए याचिकाकर्ताओं में से किसी की विशिष्ट भूमिका के बारे में चुप है।"
शिकायतकर्ता ने 2014 में दो एजेंटों, जो शिकायत में आरोपी भी हैं, के माध्यम से एयरटेल ब्रॉडबैंड के दो कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।
शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि एजेंटों ने उसे आश्वासन दिया था कि कनेक्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से भरे जाने वाले 'कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म' को उसे भेजा जाएगा।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कनेक्शन लेने के समय प्रत्येक कनेक्शन के लिए उन्हें किराये में तीन सौ रुपये छूट प्रदान करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया।
शिकायतकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि 'कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म' में उनके हस्ताक्षर या फोटोग्राफ नहीं थे। अन्य दो आरोपी व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत किए गए किसी भी फॉर्म में उनके जाली हस्ताक्षर के साथ-साथ जाली बिजली बिल ही शामिल होते।
इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने 17 जनवरी, 2015 को अपनी शिकायत में मित्तल सहित सभी चार अभियुक्तों द्वारा उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया।
मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी, 2015 के आदेश के जरिए शिकायतकर्ता की ओर से दायर शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया।
सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और एक अन्य गवाह की पूछताछ पर मजिस्ट्रेट ने 8 सितंबर 2015 के आदेश के तहत देखा कि शिकायत में नामित सभी चार अभियुक्तों सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 और 468 के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन सभी के खिलाफ धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रियाएं जारी करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है और कंपनी द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए उनके खिलाफ प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी होने का आरोप आईपीसी के तहत अपराध के संबंध में कायम नहीं रखा जा सकता है।
अदालत ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अन्य दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए कथित अपराधों के लिए परोक्ष रूप से उलझाया गया है और हो सकता है कि कंपनी भी हो।
अदालत ने कहा,
"हालांकि यह स्थापित कानून है कि कोड किसी भी पार्टी की ओर से किसी भी तरह के परोक्ष दायित्व पर विचार नहीं करता है, जिस पर सीधे तौर पर अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है, सिवाय इसके कि कुछ प्रावधानों को विशेष रूप से प्रदान किया गया है।"
कोर्ट ने असोक बसाक बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2010) 10 एससीसी 660 और थर्मेक्स लिमिटेड और अन्य बनाम वीकेएम जॉनी एंड अदर्स (2011) 13 एससीसी 412 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि शिकायतकर्ता को कथित अपराधों के आवश्यक अवयवों का खुलासा करना चाहिए।
अदालत द्वारा यह देखा गया कि मौजूदा मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत में न तो संज्ञेय अपराधों का खुलासा किया गया था और न ही उनके खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों को जब उनके फेस वैल्यू पर भी लिया गया तो कोई मुकदमा चलाने योग्य मामला बनता है।
अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किए गए अपराध का संज्ञान और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करना घोर अवैधता से ग्रस्त है।
कोर्ट ने सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई (2015) 4 एससीसी 609 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर दिया और नोट किया,
"सुनील भारती मित्तल (सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि मजिस्ट्रेट पर प्रक्रिया को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए एक व्यापक विवेक दिया गया है और इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए अदालत में घसीटा नहीं जाना चाहिए कि शिकायत दर्ज की गई है। धारा 204 सीआरपीसी में आने वाले शब्द "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" का अत्यधिक महत्व है..।
उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया।
केस टाइटल: सुनील भारती मित्तल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।
कोरम: जस्टिस राय चट्टोपाध्याय