'पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल डीजीपी को यौन तस्करी मामलों को मानव तस्करी विरोधी यूनिट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया

Brij Nandan

20 Jun 2022 8:28 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी से जुड़े मामलों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और तदनुसार पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों को मानव तस्करी विरोधी यूनिट में ट्रांसफर किया जाए ताकि उनकी जांच विशेष अधिकारियों, अधिमानतः महिला अधिकारियों द्वारा की जा सके।

    कोर्ट ने माना कि पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता है, जो जांच एजेंसियां प्रदान करने में विफल रही हैं।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने कहा,

    "हम उदासीनता के साथ ध्यान देते हैं जिसमें नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों की जांच एक विशेष एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें इस मामले में विधिवत संवेदनशील बनाया जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित या तो महिलाएं हैं या समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों से आने वाले नाबालिग को मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित उचित सुरक्षा, समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि इस संबंध में जांच एजेंसियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है।"

    अदालत ने इस प्रकार पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि महिलाओं, विशेष रूप से नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को जांच के लिए मानव तस्करी विरोधी यूनिट में स्थानांतरित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह कोर्ट पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने के लिए बाध्य है ताकि महिलाओं, विशेष रूप से नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को मानव तस्करी विरोधी यूनिट में स्थानांतरित किया जा सके और विशेष अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा जांच की जा सके।"

    अदालत ने आदेश दिया कि ऐसे पीड़ितों को कानून के अनुसार समर्थन व्यक्ति, परामर्श और अंतरिम मुआवजे के रूप में सुरक्षा और समर्थन देने के लिए जांच के दौरान कदम उठाए जाएं।

    आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल राज्य को भेजने का आदेश दिया गया है।

    अदालत यौन तस्करी और वेश्यावृत्ति के शिकार लोगों से जुड़े एक मामले पर फैसला सुना रही थी। उस याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए प्रार्थना की थी जिसके आवासीय परिसर में कथित तौर पर वेश्यावृत्ति को अंजाम दिया गया था।

    बेंच ने जांच एजेंसी द्वारा दायर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जिसमें खुलासा हुआ कि पीड़ितों को 14 जून, 2022 को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया था, और अंतरिम मुआवजा भी कानून के अनुसार दिया गया है।

    अदालत को आगे बताया गया कि गवाहों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

    रिकॉर्ड के अवलोकन के अनुसार कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर सामग्री प्रथम दृष्टया सामग्री दिखाती है कि वेश्यावृत्ति याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाले परिसर में की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित सीनियर वकील ने तर्क दिया कि संबंधित संपत्ति को दूसरे को किराए पर दिया गया था।

    जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "हमारा विचार है कि मुकदमे के दौरान इस तरह के बचाव पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसका दूरगामी और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़ता है और चूंकि कमजोर पीड़ितों की जांच की जानी बाकी है, हम याचिकाकर्ता को फिलहाल जमानत पर रिहा करना उचित नहीं समझते हैं।"

    केस टाइटल: वेद प्रकाश आर्य बनाम राज्य

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 248

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