कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को तस्करी और बलात्कार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

Shahadat

8 May 2023 6:58 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को तस्करी और बलात्कार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को तस्करी और बलात्कार की नाबालिग पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि पीड़ित को तब तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं हो जाती और न्यायिक विभाग तक नहीं पहुंच जाती।

    याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय 17 वर्ष की थी, उसको बलात्कार पीड़िता के रूप में 1,25,000/- रुपये और 4 दिसंबर, 2019 को पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए 25,000/- की राशि का मुआवजा दिया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने NALSA की विशिष्ट योजना के अनुसार मुआवजे का दावा किया, जिसमें बलात्कार की शिकार महिला के लिए 4,00,000/- रुपये और 7,00,000/- रुपये ऊपरी सीमा के रूप में न्यूनतम मुआवजे का प्रावधान है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर, 2018 को निपुन सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में NALSA योजना और दिशानिर्देशों को 2 अक्टूबर, 2018 से चालू कर दिया। SLSA और DLSA के वकील ने प्रस्तुत किया कि योजना नालसा और योजना के तहत अनुशंसित राशि एसएलएसए या राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इसलिए वे NALSA योजना के अनुसार मुआवजा नहीं दे सकते।

    अदालत ने पहले कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ है कि क्यों NALSA की महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए मुआवजा योजना, 2018 SLSA या DLSA के लिए उपलब्ध नहीं होगी, और राज्य में पीड़ितों को इससे वंचित किया जाएगा। उक्त योजना के तहत अनुशंसित राशि।

    अदालत ने आगे कहा था कि नालसा की योजनाएं ऐसे सभी पीड़ितों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई हैं, भले ही वे किसी विशेष राज्य में स्थित हों।

    NALSA के वकील ने 19 अप्रैल को कहा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अभी तक महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए NALSA की मुआवजा योजना, 2018 को लागू नहीं किया। 26 अप्रैल को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता NALSA योजना के आधार पर 7.75 लाख रुपये का हकदार है और याचिकाकर्ता अपराध करने की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु होने के कारण कुल राशि का 50% प्राप्त करने का भी हकदार है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत 50% के इस लाभ से वंचित है, जो 14 वर्ष से कम आयु के पीड़ितों को 50% का लाभ देती है।

    राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि यौन हमले के पीड़ितों के लिए योजना के साथ-साथ NALSA योजना को लागू करने के लिए राज्य द्वारा न्यायिक विभाग को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। यह आगे बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और धन की स्वीकृति अनुमोदन के लिए लंबित है।

    अनुपालन के लिए मामले को 11 मई को फिर से सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: X बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

    कोरम: जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य

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