कलकत्ता हाईकोर्ट ने रसिका जैन की कथित दहेज हत्या की जांच करने के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया

Sharafat

16 Jun 2022 2:31 PM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने रसिका जैन की कथित दहेज हत्या की जांच करने के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को 25 वर्षीय महिला रसिका जैन की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया।

    रसिका जैन नामक महिला फरवरी 2021 में अपने ससुराल की तीसरी मंजिल की छत से गिर गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। रसिका के परिवार के सदस्यों ने उसकी दहेज हत्या की आशंका जताई थी। रसिका के परिवार ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि पुलिस मामले को ठीक से नहीं चला रही है और मामले में अदालत के हस्तक्षेप की प्रार्थना की।

    जस्टिस शंपा सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच 'धीमी और दिशाहीन' रही है और आगे रेखांकित किया गया है।

    बेंच ने कहा,

    "आरोपों की गंभीरता, पार्टियों की सामाजिक स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर विचार करने के बाद युवा महिला की मौत हो गई और विशेष रूप से अंतराल अवधि में हुई देरी को देखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि जांच अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए थी। यह धीमी और दिशाहीन रही है। अपराध दहेज हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित हैं। इसका एक बड़ा सामाजिक प्रभाव है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए सीनियर और अनुभवी पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम का गठन किया जाना चाहिए।

    विशेष पुलिस आयुक्त दमयंती सेन को सात दिनों के भीतर एसआईटी गठित करने और जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया,

    "अदालत ने श्रीमती दमयंती सेन, विशेष पुलिस आयुक्त (द्वितीय), कोलकाता पुलिस को जांच को संभालने के लिए सक्षम अधिकारियों की अपनी टीम गठित करने का निर्देश दिया। कम से कम पांच अधिकारियों की एक टीम का गठन किया जाना चाहिए।"

    मामले के तथ्य :

    मृतक पीड़िता के पिता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई। रसिका की 9 फरवरी, 2020 को एक कुशल अग्रवाल से शादी हुई। यह आरोप लगाया गया कि शादी के बाद जब मृतका अपने माता-पिता से मिली और उसने उन्हें अपने साथ हुई कथित शारीरिक हिंसा के बारे में सूचित किया था। रसिका ने अपने मात पिता को कथित रूप से बताया कि उसके पति ने उस्के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मानसिक प्रताड़ना दी।

    इसके बाद 16 फरवरी, 2021 को याचिकाकर्ता को मृतक की सास का फोन आया, जिसमें उसने सूचित किया कि उसकी बेटी अपने ससुराल की छत से गिर गई है और उसे वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया है। पीड़िता ने उसी दिन दम तोड़ दिया।

    कार्यवाही के दौरान यह तर्क दिया गया था कि जांच एजेंसी विफल रही है और जांच को विवेकपूर्ण, गंभीरता, अभियान और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने में विफल रही है। आगे आरोप लगाया गया कि भोपाल स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और उप-निरीक्षक जांच अधिकारी हैं, भारी दबाव में हैं।

    एसआईटी को स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ मामले की तेजी से जांच करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा,

    "उम्मीद है कि इस आदेश के संचार की तारीख से एक सप्ताह के भीतर टीम का गठन किया जाएगा और स्वतंत्रता और आवश्यक प्रभावशीलता के साथ जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। डेढ़ साल पहले ही हो चुके हैं और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।"

    अदालत ने एसआईटी को 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख पर मामले की प्रगति का संकेत देते हुए अपनी स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल : महेंद्र कुमार जैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (Cal) 243

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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