कलकत्ता हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया, बिना छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी

Sharafat

27 March 2023 5:27 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने माता-पिता की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया, बिना छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मौत की सजा पाए एक कैदी की सजा को बिना छूट के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदल दिया। इस व्यक्ति को पिछले साल अपने माता-पिता की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

    जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:

    “संवैधानिक न्यायालय बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। पावलोव अस्पताल की रिपोर्ट के मद्देनज़र इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए, जहां ट्रायल जज ने इस तरह के अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा दोषी का साइकोमेट्रिक मूल्यांकन किया, जिसमें बताया गया था कि दोषी के भविष्य में अपराध करने की संभावना है और समाज के लिए खतरा बन रहा है।”

    अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है, जैसा कि मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में उल्लेख किया गया है ।

    बेंच ने कहा,

    "हमारे विचार में यह मानना ​​​​अनुचित होगा कि पीड़ित ने अपने माता-पिता की जानबूझ कर हत्या की, जिसस्दे संपत्ति का उत्तराधिकारी या संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। इसके अलावा, यह साक्ष्य में सामने नहीं आया है कि दोषी पीड़ितों पर हावी होने की स्थिति में था। यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है, अकेले ही यह स्थापित किया गया है कि दोषी को अपने माता-पिता की संपत्ति या आर्थिक रूप से हत्या से लाभ हुआ था।"

    अदालत ने आगे कहा कि अपराध के समय दोषी की उम्र एक ऐसा कारक है जिसे कम करने वाली और बिगड़ती परिस्थितियों की बैलेंस शीट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपराध किए जाने के समय दोषी की उम्र 36 वर्ष थी।

    मौत की सजा को कम करते हुए अदालत ने दोषी के पक्ष में निम्नलिखित कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया,

    राज्य ने 27 फरवरी, 2023 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोषी का व्यवहार विनम्र और सहयोगात्मक रहा है।

    सुधार गृह के अधीक्षक, जहां दोषी को रखा गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में रहने के दौरान किसी भी कोने से दोषी के आचरण से कोई आपत्ति नहीं मिली।

    सुधार गृह के कल्याण अधिकारी ने कहा कि दोषी को सुधार गृह में तस्वीर बनाने में बहुत दिलचस्पी है।

    सुधार गृह, जहां दोषी को रखा गया था, उसके क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में न तो कोई सक्रिय मनोरोग विज्ञान है और न ही चिंता या अवसाद का कोई लक्षण पाया गया है और दोषी वर्तमान में मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है और उसे अपने भविष्य के बारे में जानकारी है।

    जहां तक ​​दोषी का संबंध है, राज्य ने किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि को स्थापित करने वाली कोई सामग्री पेश नहीं की है।

    सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज दोषी के बयान में कहा गया है कि दोषी घटना से पहले एक ऑटो चालक था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसकी आयु और आर्थिक स्थिति उसके पक्ष में सज़ा कम करने वाले कारकों के रूप में माना जाना चाहिए।

    पीठ ने भारतीय बनाम वी. श्रीहरन @ मुरुगन और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि कारावास की विशिष्ट अवधि या दोषी के अंत तक संशोधित सजा देने की शक्ति मृत्युदंड के विकल्प के रूप में आजीवन कारावास का प्रयोग केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा।

    तदनुसार, अदालत ने दोषी को दी गई मौत की सजा को बिना छूट के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि यह देखते हुए कि नैदानिक ​​​​मनोवैज्ञानिक द्वारा दोषी के साइकोमेट्रिक मूल्यांकन में कहा गया है कि दोषी के भविष्य में अपराध करने और उसके समाज के लिए खतरा बनने की संभावना है।

    केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सोवन सरकार

    कोरम: जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी

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