'रिपोर्ट बिल्कुल अस्पष्ट: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस जांच पर कहा

LiveLaw News Network

4 Feb 2022 8:15 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के कलना जिले में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में कलना थाना, पूरबा बर्धमान के पुलिस अधिकारियों द्वारा जिस तरह से जांच की जा रही है, उस पर नाराजगी व्यक्त की।

    अदालत लापता नाबालिग लड़की के माता-पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने गुरुवार को राकेश सिंह, प्रभारी अधिकारी, कालना पुलिस स्टेशन, पुरबा बर्धमान द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया।

    पीठ ने कहा,

    "कहने के लिए कम से कम रिपोर्ट बिल्कुल अस्पष्ट है। हमने सरकारी वकील से अपनी नाराजगी व्यक्त की है और रिपोर्ट को वापस लेने और उचित रिपोर्ट दर्ज करने और जांच को उचित तरीके से सुनिश्चित करने का विकल्प दिया।"

    राज्य के वकील ने दायर की गई रिपोर्ट को वापस लेने की अनुमति मांगी और तदनुसार, अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

    अदालत ने अपने आदेश में आगे दर्ज किया,

    "सरकारी वकील ने रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति मांगी और प्रतिवादियों/पुलिस को उचित तरीके से कानून के अनुसार आगे बढ़ने और अगली तारीख पर एक नई रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।"

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उदय नारायण बेताल और राज्य की ओर से अधिवक्ता देवव्रत चटर्जी पेश हुए। अधिवक्ता धनंजय बनर्जी ने अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

    केस शीर्षक: इसराफिल एसके बनाम पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य

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