स्पीकर द्वारा निलंबन रद्द करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका का निपटारा किया
Brij Nandan
18 Jun 2022 9:37 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चार अन्य भाजपा विधायकों को निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका का निपटारा किया।
अदालत को इस बात से अवगत कराया गया कि स्पीकर ने गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ परामर्श के बाद विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी सहित भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया था।
सुवेंदु अधिकारी सहित पांच भाजपा विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने 28 मार्च को सदन में उनके कथित अभद्र आचरण के लिए निलंबित कर दिया था। अधिकारी, भाजपा विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो को अध्यक्ष ने इस साल भविष्य के सत्रों के लिए निलंबित कर दिया था।
विधानसभा में उस दिन हड़कंप मच गया था जब सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा विधायकों के बीच भगवा पार्टी के विधायकों ने राज्य में "बिगड़ती" कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग की थी।
जस्टिस राजशेखर मंथा ने इससे पहले भगवा पार्टी के विधायकों द्वारा उनके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय से जवाब मांगा था।
इसके बाद, अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि याचिका के लंबित रहने से पक्षकारों द्वारा नियमों के अनुसार मुद्दे को हल करने में बाधा नहीं आएगी।
अदालत ने कहा,
"इस अदालत को यह जानकर राहत मिली है कि याचिकाकर्ताओं को सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव एक अन्य प्रस्ताव पर विचार के लिए आया है, जिसे वापस लेने के लिए पेश किया गया था। निलंबन समाप्त कर दिया गया है।"
जस्टिस मंथा ने यह भी कहा कि वह मुद्दों को सुलझाने में महाधिवक्ता एस एन मुखर्जी द्वारा किए गए 'तारकीय प्रयासों' की सराहना करते हैं।
कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पार्टियां पश्चिम बंगाल विधानसभा में कार्य प्रक्रिया के नियम पर फिर से विचार कर सकती हैं और तदनुसार याचिका का निपटारा कर सकती हैं।
विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद से पिछले कुछ दिनों से भाजपा विधायक निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर सदन परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के दो विधायक अग्निमित्र पॉल और शिखा चटर्जी ने भाजपा विधायकों के खिलाफ निलंबन वापस लेने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए थे।
केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी एंड अन्य बनाम माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 246
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