उपचार और पुनः एकीकरण के लिए आय पर्याप्त नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया

Shahadat

21 Dec 2023 11:00 AM IST

  • उपचार और पुनः एकीकरण के लिए आय पर्याप्त नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) को एक पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को दिए जाने वाले मुआवजे पर विचार करने और उसे बढ़ाने का निर्देश दिया।

    पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना के तहत याचिकाकर्ता को 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो न्यूनतम निर्धारित राशि है।

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह देखा कि याचिकाकर्ता ने विश्वसनीय रूप से बताया कि उसे अपने इलाज और समाज में पुनः शामिल होने के लिए राशि से कहीं अधिक की आवश्यकता है।

    पीठ ने कहा:

    यह अल्प आय याचिकाकर्ता और उसके परिवार के भरण-पोषण और ऐसे पीड़ितों द्वारा झेले गए एसिड हमले के अजीब आघात और परिणामों के मद्देनजर उनके उपचार और समाज में पुन: एकीकरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इसलिए पैरा-टीचर के रूप में याचिकाकर्ता की वर्तमान नौकरी भले ही अस्तित्व में हो, एसिड हमले के कारण उसे हुए नुकसान के लिए पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आगे मुआवजे का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए बाधा नहीं बन सकती है।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि एसिड हमले से उसके चेहरे की आंशिक विकृति के कारण उसे इलाज, देखभाल और समाज में पुनः शामिल होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और कई अन्य मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें भारी खर्च शामिल है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने यह दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया कि पीड़ित मुआवजा योजना की परिकल्पना न केवल शारीरिक चोट के संदर्भ में की गई, बल्कि पीड़ित की पूर्ण जीवन जीने और उन सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के कारण भी की गई, जो दुर्घटना के परिणामस्वरूप उससे छीन ली गई।

    वकील ने यह तर्क देने के लिए सीआरपीसी की धारा 357ए पर भरोसा किया कि मुआवजे की योजनाएं लिंग-तटस्थ हैं और अदालत के पास SLSA द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजा देने की पर्याप्त शक्ति है।

    उत्तरदाताओं के वकील ने गैर-प्रतिकूल रुख अपनाया और बताया कि याचिकाकर्ता को पहले ही 3 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि वह 44% दिव्यांग पाया गया, पूरी तरह से नहीं।

    दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 357-ए पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे पीड़ित मुआवजा योजना की अवधारणा को पेश करने के लिए 2009 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया।

    यह नोट किया गया कि इससे पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 का निर्माण हुआ, जिसने केवल 3 लाख रुपये को न्यूनतम मुआवजे के रूप में परिभाषित किया, न कि ऊपरी सीमा के रूप में।

    न्यायालय ने कहा,

    याचिकाकर्ता को 3 लाख रुपये से और अधिक मुआवजा देना हमेशा योजना के ढांचे के भीतर होता है। यह योजना ऐसे भुगतान को एकमुश्त संवितरण तक सीमित नहीं करती है। चूंकि योजना लाभकारी कानून है, इसलिए इसे व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए... पीड़ित के इलाज को सक्षम करने और उसके पुनर्वास और मुख्यधारा के समाज में पुन: एकीकरण की सुविधा के उद्देश्य से।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पेश की कि उक्त राशि खर्च करने के बाद भी उसे अपने अनुवर्ती उपचारों और मुख्यधारा के समाज में सार्थक पुनर्एकीकरण के लिए अतिरिक्त राशि की सख्त आवश्यकता है, जो सीधे तौर पर इससे संबंधित था।

    इसने आगे कहा कि भले ही याचिकाकर्ता पैरा-शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इससे हमले में हुए नुकसान के कारण आगे के मुआवजे के उसके दावे में बाधा नहीं आएगी।

    चेहरे पर एसिड हमले के कारण होने वाली असाध्य क्षति को केवल उस असाध्य हानि के कारण हुई दिव्यांगता के प्रतिशत से नहीं मापा जा सकता, जो स्पष्ट रूप से योजना की अनुसूची में एसिड हमले से सामान्य दिव्यांगता - स्थायी या आंशिक को अलग करने का तर्कसंगत आधार है। इसलिए वर्तमान मामले में विकलांगता का प्रतिशत भी प्रासंगिक कारक नहीं है, ऐसा माना गया।

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए SLSA की सिफारिश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और सीआरपीसी की धारा 357-ए (5) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया।

    याचिकाकर्ता को अपने दावे की मात्रा के निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया और SLSA को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने और जांच के समापन के पखवाड़े के भीतर याचिकाकर्ता को देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

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