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पैगंबर पर टिप्पणी का मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को अप्रिय घटनाएं रोकने के निर्देश दिए, आवश्यक होने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से मदद लेने को कहा

Sharafat
13 Jun 2022 10:34 AM GMT
पैगंबर पर टिप्पणी का मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को अप्रिय घटनाएं रोकने के निर्देश दिए, आवश्यक होने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से मदद लेने को कहा
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा के निलंबित नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं के एक बैच में राज्य सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना न हो और आगे निर्देश दिया कि राज्य को स्थिति को नियंत्रित करने में विफल होने पर केंद्रीय बलों से मदद लेनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"हम व्यक्त करते हैं कि राज्य के अधिकारी इस बीच यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे कि कोई अप्रिय घटना न हो। यदि किसी भी स्थान पर राज्य के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं तो वे केंद्रीय बलों को बुलाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। "

याचिकाकर्ताओं ने हिंसा की घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से इस आधार पर जांच कराने की भी मांग की कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन कथित रूप से 'पूर्व नियोजित' प्रकृति के हैं।

खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। उलेबेरिया और पंचला इलाकों में कई खोखे, दोपहिया और कई वाहनों में आग लगा दी गई।

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित रूप से भाजपा के स्थानीय कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जारी विरोध प्रदर्शन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

कथित तौर पर लोगों के एक समूह ने रविवार शाम पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बेथुआडाहारी रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लालगोला लाइन पर ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया।

याचिकाओं के बैच पर राज्य सरकार का जवाब मांगते हुए कोर्ट ने आदेश दिया,

" विद्वान एडवोकेट जनरल ने राज्य में वर्तमान स्थिति के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए हलफनामे के रूप में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए संक्षिप्त स्थगन की मांग की।"

पीठ ने राज्य सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार बदमाशों की पहचान करने के लिए उपयुक्त वीडियो फुटेज देखने पर विचार करने का निर्देश दिया। एडवोकेट जनरल को हिंसा की कथित घटनाओं में संपत्ति के नुकसान का सामना करने वालों को मुआवजा देने के मुद्दे पर विचार करने और सुनवाई की अगली तारीख पर उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुतियां

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने कहा कि हिंसा की घटनाएं पूर्व भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद हुईं। उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा पार्टी सहित सभी ने टिप्पणी को 'लाइन से बाहर' होने के लिए स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस तरह के विरोध केवल पश्चिम बंगाल राज्य तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

अदालत को आगे बताया गया कि 10 जून तक 26 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और अब तक 214 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि कई मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए सिफारिशें की गई हैं और निषेधाज्ञा भी जारी की गई है।

एजी ने अदालत को यह भी बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और पिछले 36 घंटों में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, सिवाय रविवार शाम की एक घटना के जिसमें, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बेथुआदहारी रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन पर हमला किया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ।

एजी ने स्थिति को काबू करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित सुनवाई की अगली तारीख पर एक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।

केस टाइटल : नीलाद्रि साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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