कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों पर रोक लगाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

7 Sep 2021 10:56 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों पर रोक लगाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक सुभोब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच के संबंध में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समन के संदर्भ में अंतरिम राहत दी है।

    इससे पहले अधिकारी को सीआईडी ने अपने अंगरक्षक की मौत के मामले में भबनी भवन स्थित मुख्यालय में तलब किया, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया था।

    न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सोमवार को 18 मार्च, 2021 को कोंटाई पुलिस स्टेशन और नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "कोंटाई पुलिस थाना मामला संख्या 248 ऑफ 2021 दिनांक 7 जुलाई, 2021 और नंदीग्राम पुलिस थाना मामला संख्या 110 ऑफ 2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 के संबंध में कार्यवाही पर रोक रहेगी। अन्य दो पुलिस में जांच थाना प्रकरण अर्थात 27 फरवरी 2021 को 2021 का मानिकतला पुलिस थाना मामला संख्या 28 तथा 19 जुलाई 2021 को 2021 का तमलुक पुलिस थाना मामला संख्या 595 मामले की जांच चल सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें। पंसकुरा थाना का मामला 2021 का 375 और 2021 का 376 भी रुका रहेगा।"

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अधिकारी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य को कोर्ट की अनुमित लेनी होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किसी भी आगे की प्राथमिकी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेगा। राज्य याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने या ऐसे सभी मामलों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले इस न्यायालय की अनुमति ली जाए।"

    संबंधित जांच अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे भाजपा विधायक की सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर विचार करें और यदि उन्हें सुविधाजनक स्थान और समय से कोई बयान देने की आवश्यकता हो तो उन्हें समायोजित करें।

    न्यायमूर्ति मंथा ने आगे कहा कि तत्काल मामले में एक उचित आशंका है कि अधिकारी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाने के लिए राज्य पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले में पूर्वाग्रह और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को चार अलग-अलग पुलिस थानों में चार अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा सताया जा रहा है। शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगी इंगित करता है कि राज्य पुलिस तंत्र के दुरुपयोग के आरोप को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि एक आरोपी द्वारा भी जांच के हस्तांतरण की मांग की जा सकती है और इस तरह की राहत केवल अपराध के शिकार तक ही सीमित नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस अदालत का विचार है कि जांच के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, केवल एक अपराध से पीड़ित द्वारा मांगी जा सकती है। एक आरोपी को समान रूप से पक्षपातपूर्ण जांच या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन द्वारा पूर्वाग्रहित किया जा सकता है और इसलिए जांच के स्थानांतरण की मांग कर सकता है।"

    न्यायालय ने अंगरक्षक की मौत से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोंटाई पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में कहा,

    "इस अदालत ने पाया कि कोंटाई पीएस ने यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि पीड़ित की पत्नी को हत्या की शिकायत दर्ज करने में 3 साल की देरी का कारण क्या है जिसे मूल रूप से आत्महत्या माना गया था।"

    कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस अधिकारियों द्वारा कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने अर्नेश कुमार मामले में दिए गए फैसले को याद करते हुए कहा,

    "यह माना गया कि गिरफ्तारी का परिणाम सामाजिक कलंक और समाज की नजर में किसी व्यक्ति की छवि और गरिमा को कम करना है। पुलिस के लिए अनिवार्य रूप से अनुपालन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए के तहत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।"

    न्यायमूर्ति मंथा ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को 'फंसाने' के लिए एक योजना तैयार की गई है और तदनुसार देखा गया है,

    "प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में आपराधिक मामलों और दुर्भावना, द्वेष और संपार्श्विक उद्देश्य में उसे फंसाने और पीड़ित करने का प्रयास प्रतीत होता है। एक योजना और या साजिश और या पैटर्न और या चालें प्रतीत होती हैं, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों को फंसाने के लिए तैयार किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें बदनाम करने के लिए उसकी कैद और हिरासत सुनिश्चित की जा सके।"

    न्यायालय ने मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ आरोपी के अधिकारों की रक्षा में संविधान के अनुच्छेद 21 के महत्व पर विचार करते हुए कहा,

    "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को सुनिश्चित करता है जो इस देश के नागरिक को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों और उनके महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार बहुत ही बुनियादी और मौलिक हैं और मानवाधिकारों पर स्पष्ट रूप से स्पर्श करें कि वे गैर-नागरिकों के लिए भी गारंटीकृत हैं। ऐसी स्वतंत्रता से वंचित करना उचित प्रक्रिया और या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के परीक्षणों से बचने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता के इस तरह के अभाव का कोई संकेत, द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत कानून, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे ऊपर और पूरी तरह से गैर-परक्राम्य है।"

    अदालत ने इस प्रकार याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि 4 सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दायर किया जाए। जवाब यदि कोई है तो उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    केस का शीर्षक: सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एंड अन्य

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