कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मौतों का आंकड़ा कम बताने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 3:33 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मौतों का आंकड़ा कम बताने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की COVID-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर दायर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कई निर्देश जारी किए।

    मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए राज्य की COVID-19 मुआवजा योजना से संबंधित एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया ताकि संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जा सके और तदनुसार लाभ प्राप्त किया जा सके।

    राज्य को मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया।

    बेंच ने कहा कि,

    "जिन स्थानों पर टीकाकरण अभियान के लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं, उन्हें उस क्षेत्र के निवासियों को पता होना चाहिए। इससे लोगों के विभाजन में मदद मिलेगी और भीड़-भाड़ से बचा जा सकेगा।"

    न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि रैम्प जैसे टीकाकरण केंद्रों में 'बाधा मुक्त' सुविधाएं स्थापित की जाएं ताकि विकलांग व्यक्तियों को किसी भी पहुंच संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े और आसानी से टीकाकरण हो सके।

    केंद्र द्वारा राज्य सरकार को टीकों का आवंटन

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने अदालत को अवगत कराया कि जुलाई महीने के लिए केंद्र द्वारा राज्य सरकार को 74 लाख कोविशील्ड टीके और 15 लाख कोवैक्सिन टीके आवंटित किए गए थे। अगस्त में राज्य सरकार को 94,84,560 टीके आवंटित किए गए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि टीकों का आवंटन लक्षित आबादी के आधार पर और राज्य सरकार की मांग के आधार पर किया जाता है।

    बेंच ने एजी दत्ता से पूछताछ की कि क्या उपरोक्त आंकड़े सटीक हैं। जवाब में एजी दत्ता ने टिप्पणी की कि यह मत सोचो कि आंकड़े गलत होंगे। मैं जांच करूंगा और यौर लॉर्डशिप मैं आपके सामने पेश करूंगा।

    सरकारी फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिजनों के लिए COVID-19 मुआवजा योजना

    महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए एक COVID-19 मुआवजा योजना लागू की है। इस योजना के तहत मृतक फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिजनों को 10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है, जबकि संबंधित फ्रंटलाइन वर्कर्स के वायरस से संक्रमित होने की स्थिति में इलाज के लिए 1 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाता है।

    आगे अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार को मृतक फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिजनों से मुआवजे के लिए 180 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आगे निर्दिष्ट किया कि 180 आवेदनों में से 101 दावों को मंजूरी दे दी गई और दस्तावेजों की कमी के कारण 77 दावों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

    मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस पर टिप्पणी की कि मौतों की कुल संख्या हजारों में है, यह केवल 180 नहीं हो सकती। उन्होंने आगे एजी दत्ता से पूछताछ की कि इस तरह के दावों को संसाधित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है।

    महाधिवक्ता ने जवाब में अदालत को बताया कि सही लाभार्थियों को मुआवजा आवंटित करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

    मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने आगे कहा कि वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं। मौतों से संबंधित आंकड़े आपके पास होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए।

    मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का टीकाकरण

    एजी दत्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने उन घरों का दौरा किया है जहां मानसिक रूप से बीमार मरीज हैं और तदनुसार संबंधित व्यक्तियों को टीका लगाया जाता है। उन्होंने एक उदाहरण का जिक्र किया जिसमें कोलकाता के पावलोव अस्पताल में कैदियों को टीका लगाया गया।

    मुख्य न्यायाधीश बिंदल ने कहा कि,

    "मानसिक रूप से बीमार सभी व्यक्ति सुरक्षित घर में नहीं रहते हैं। डोर टू डोर टीकाकरण की आवश्यकता होती है। वेबसाइट पर डोर टू डोर टीकाकरण के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।"

    वैक्सीनेशन किए गए लोगों की संख्या

    एजी दत्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 3 करोड़ 23 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 86 लाख लोगों को टीका लगाया गया है।

    ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का टीकाकरण

    कोर्ट ने गुरुवार को राज्य से पूछा कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में 8210 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है।

    संक्रमण दर संबंधी डेटा आईसीएमआर पोर्टल पर अपलोड करना होगा

    बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर से कहा कि यह देखा जा रहा है कि टीकाकरण की दोनों खुराक मिलने के बावजूद लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं।

    बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई पोर्टल मौजूद है जहां इस तरह के आंकड़ों तक पहुंचा जा सकता है।

    एएसजी दस्तूर ने जवाब में अदालत के ध्यान में लाया कि आईसीएमआर पोर्टल में संक्रमण दर के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी है और यह कि व्यक्ति और संबंधित अधिकारी पोर्टल पर संक्रमण दर के संबंध में तारीख अपलोड करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    कोर्ट ने ICMR पोर्टल पर प्रामाणिक डेटा अपलोड करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी अस्पताल और प्रयोगशालाएं दैनिक आधार पर पोर्टल पर संक्रमण दर के बारे में डेटा अपलोड करें।

    कोर्ट का निर्देश

    राज्य को विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के टीकाकरण की कवायद तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया।

    कोर्ट ने राज्य को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न COVID-19 मुआवजा योजनाओं और टीकों के निर्धारित दरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया।

    राज्य को निर्देश दिया गया कि वह विभिन्न अस्पतालों की टीकाकरण अभियान चलाने की प्रतिदिन की क्षमता के बारे में सुनवाई की अगली तारीख को अदालत को सूचित करें।

    केस का शीर्षक: अनिंद्य सुंदर दास बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन एंड अन्य संबंधित मामले

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