कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के कोर्ट रूम का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

LiveLaw News Network

29 July 2021 1:42 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के कोर्ट रूम का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

    कलकत्ता हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने बुधवार को वकीलों के एक वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आम सभा की बैठक की। इस बैठक में अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अदालत कक्ष का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

    न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य से एक मामले को हटाने और इसे एक खंडपीठ को फिर से सौंपने के मुख्य न्यायाधीश के फैसले से वकील व्यथित हैं। आम सभा की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अजय चौबे ने की।

    19 जुलाई को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले के इस तरह के हस्तांतरण पर आपत्ति जताते हुए कड़े शब्दों में आदेश जारी किया था।

    न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने अपने आदेश में टिप्पणी की,

    "मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे अधिकारी ने मेरे निर्देश के अनुसार, मुझे अगली बार सूचित किया कि आरजी को मेरे जुलाई के न्यायिक आदेश के बावजूद, जुलाई 16, 2021 इस न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर एक डिवीजन बेंच के समक्ष रिकॉर्ड्स देने के लिए निर्देशित किया गया था।"

    न्यायाधीश ने कहा था कि इस तरह का स्थानांतरण कलकत्ता हाईकोर्ट के अपीलीय पक्ष नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि डिवीजन बेंच नागरिक पुनरीक्षण आवेदनों पर निर्णय नहीं ले सकती हैं।

    इसके अलावा, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पीड़ा के साथ नोट किया था कि जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, वह "ऑल आई सर्वे" के मास्टर नहीं हैं और शक्ति का प्रयोग उनकी सनक और कल्पनाओं पर नहीं किया जा सकता है। 16 जुलाई के पहले के एक आदेश में न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में वर्चुअल अदालती कार्यवाही के संचालन से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर भी प्रकाश डाला था। तदनुसार, हाईकोर्ट प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

    उठाई गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने 22 जुलाई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ न्यायाधीशों की समिति को भी प्रतिनिधित्व दिया था। नतीजतन, न्यायाधीश समिति और वरिष्ठ सदस्यों के बीच इस संबंध में बार एसोसिएशन की 26 जुलाई को एक बैठक भी हुई थी।

    बुधवार को प्रस्ताव में कहा गया कि पीड़ित वकीलों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार किया जा रहा है।

    प्रस्ताव में कहा गया,

    "उनमें से कई ने यह विचार व्यक्त किया कि कार्यकारी समिति, बार एसोसिएशन हाईकोर्ट, कलकत्ता की ओर से दिनांक 22.7.2021 की अपनी प्रस्तुति में किए गए अधिकांश अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया है और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को स्वीकार कर लिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अपीलीय पक्ष नियमों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत नागरिक संशोधन मामले के हस्तांतरण के संबंध में निर्णय की समीक्षा करने और फिर से विचार करने के लिए प्रतिनिधित्व के अन्य दो बिंदुओं का आश्वासन दिया और अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के प्रशासन के मुद्दों से संबंधित प्रशासनिक आदेश/निर्देशों को न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। माननीय न्यायाधीश समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।"

    इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया कि बार के सदस्यों को किसी भी न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने से परहेज नहीं करना चाहिए और बार के तीनों अंगों को अपने संबंधित वरिष्ठ सदस्यों के साथ वादियों के लाभ के लिए मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अत्यधिक सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

    तदनुसार, बार एसोसिएशन ने 15 दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा करने और बाद में आवश्यकता पड़ने पर एक और आम सभा की बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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